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‘पॉलिसी नहीं बदली तो भारत छोड़ो’, सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप को दिया अल्टीमेटम

सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सऐप मेटा सुनवाई: व्हाट्सऐप की 2021 ‘टेक-इट-ऑर-लीव-इट’ प्राइवेसी पॉलिसी पर CCI जुर्माने के खिलाफ मेटा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने मेटा के पॉलिसी को फटकार लगाई है.

Supreme Court Warns WhatsApp: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची और वी.एम. पंचोली की बेंच WhatsApp, मेटा और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के 4 नवंबर, 2025 के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों और क्रॉस-अपीलों के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, जिसमें WhatsApp की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी पर ₹213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था. ऐसे में चलिए विस्तार से जाने पूरी खबर.

सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp को लगाई फटकार

मेटा ने बेंच को बताया कि उसने अपील के नतीजे के अधीन रहते हुए पूरा जुर्माना पहले ही चुका दिया है और कोर्ट को यह भी बताया कि NCLAT ने पहले डेटा शेयरिंग से संबंधित CCI के मुख्य निर्देशों पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण यह मौजूदा चुनौती दी गई है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp को फटकार लगाते हुए कहा कि कहा कि वह इस बीच यूजर के अधिकारों में किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं करेगा. हम आपको मेटा या किसी और के साथ डेटा का एक भी शब्द शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे.

क्या है WhatsApp की ओर से दलील?

बेंच ने कहा कि आप इस देश के संवैधानिक मूल्यों का मज़ाक उड़ा रहे हैं. हम इसे तुरंत खारिज कर देंगे. आप इस तरह लोगों की प्राइवेसी के अधिकार के साथ कैसे खेल सकते हैं? WhatsApp की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यूज़र्स को ऑप्ट आउट करने या प्लेटफॉर्म को मेटा कंपनियों के साथ अपना पर्सनल डेटा शेयर करने से रोकने का विकल्प दिया गया था. हालांकि, कोर्ट ने बताया कि ऑप्ट-आउट पॉलिसी बहुत तकनीकी और ज़्यादातर नागरिकों के लिए समझना मुश्किल है और उपभोक्ताओं को असल में अपना पर्सनल डेटा शेयर करने के लिए मजबूर किया जा रहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने पूछ ग्राहक के पास क्या विकल्प है?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पूरी तरह से एकाधिकार बना लिया है. ऑप्ट आउट का सवाल ही कहां है? मुझे अपने मोबाइल पर दिखाओ कि यह पॉलिसी क्या कहती है, या मैं तुम्हें अपने मोबाइल पर दिखाऊंगा. इसे समझना हमारे लिए भी पूरी तरह से मुश्किल है. तो आप एक आम आदमी, एक रेहड़ी-पटरी वाले, या ग्रामीण बिहार या तमिलनाडु के किसी व्यक्ति से इसे समझने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह निजी जानकारी की चोरी करने का एक अच्छा तरीका है.

कोर्ट ने मेटा के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि WhatsApp एक मुफ्त सेवा है, और इसके बजाय कहा कि यूज़र्स अपने डेटा से भुगतान करते हैं. इसमें कहा गया था कि हमारा डेटा आपके प्रोडक्ट के लिए छिपा हुआ चार्ज है. सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को यह तक कह दिया की अगर तुम अपनी पॉलिसी नहीं बदल सकते, तो भारत से निकल जाओं.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा?

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कोर्ट में मौजूद थे और अगली सुनवाई से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से पेश होंगे, ने बेंच को बताया कि पर्सनल डेटा सिर्फ़ इकट्ठा नहीं किया जाता, बल्कि कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. हमें कस्टमर नहीं, बल्कि प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, और यह भी जोड़ा कि यूरोप में पर्सनल डेटा शेयर करने पर टैक्स लगता है क्योंकि डेटा की एक मानी हुई मॉनेटरी वैल्यू है.

जबकि मेटा और WhatsApp ने NCLAT के सामने इस ऑर्डर को चुनौती दी, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जनवरी 2025 में पेनल्टी और CCI के डेटा शेयरिंग पर पांच साल के बैन दोनों पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि बैन से WhatsApp के फ्री-टू-यूज़ बिज़नेस मॉडल में दिक्कत आ सकती है. नवंबर 2025 में दिए गए अपने फ़ाइनल फ़ैसले में, NCLAT ने WhatsApp के पक्ष में आंशिक फ़ैसला सुनाया और CCI की इस बात को खारिज कर दिया कि मेटा ने मैसेजिंग में अपने दबदबे का इस्तेमाल अपने ऑनलाइन एडवरटाइजिंग बिज़नेस को बचाने के लिए किया था, लेकिन उसने ₹213.14 करोड़ की पेनल्टी को बरकरार रखा. CCI की एक स्पष्टीकरण याचिका पर, NCLAT ने बाद में रेगुलेटर के यूज़र-चॉइस सेफ़गार्ड्स को बहाल कर दिया और WhatsApp को सुधारात्मक निर्देशों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया.

Shristi S

Shristi S has been working in India News as Content Writer since August 2025, She's Working ITV Network Since 1 year first as internship and after completing intership Shristi Joined Inkhabar Haryana of ITV Group on November 2024.

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