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क्या मंदिर फंड का उपयोग किसी अन्य संस्था या बैंक को बचाने के लिए हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया स्पष्ट…

Supreme Court on Temple Fund Money: मंदिर के खाते में मंदिर के अकाउंट में जमा पैसा भगवान का है और इसका इस्तेमाल कोऑपरेटिव बैंकों को अमीर बनाने या उनकी फाइनेंशियल हालत सुधारने के लिए नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान.

Supreme Court Temple Donation Verdict: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को मंदिरों के दान पेटी के पैसों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट का कहना है कि मंदिर के खाते में मंदिर के अकाउंट में जमा पैसा भगवान का है और इसका इस्तेमाल कोऑपरेटिव बैंकों को अमीर बनाने या उनकी फाइनेंशियल हालत सुधारने के लिए नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने केरल के कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही.

क्या है पूरा मामला?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने केरल के कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही. इस याचिका में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें राज्य के तिरुनेल्ली मंदिर देवस्वम को जमा फंड वापस करने का निर्देश दिया गया था. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान बैंकों से पूछा कि मंदिर का पैसा वापस करने के हाई कोर्ट के निर्देश में क्या गलत है.

कोर्ट ने पूछा सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक से पूछा कि क्या आप बैंक को बचाने के लिए मंदिर का पैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं? मंदिर का पैसा किसी मुश्किल में फंसे कोऑपरेटिव बैंक में रखने के बजाय, किसी नेशनल बैंक में रखने में क्या बुराई है जो ज़्यादा ब्याज दर दे सकता है? चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मंदिर का पैसा मुख्य रूप से भगवान का है. इसलिए, यह पैसा सिर्फ मंदिर के फायदे के लिए बचाया, सुरक्षित रखा और इस्तेमाल किया जाना चाहिए. यह किसी भी कोऑपरेटिव बैंक के लिए इनकम या गुज़ारे का ज़रिया नहीं बन सकता.

पैसा वापस करने के आदेश से दिक्कतें हो रही

अपील करने वाले बैंकों (मनंथावडी कोऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी लिमिटेड और तिरुनेल्ली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड) के वकील ने बेंच को बताया कि हाई कोर्ट के मंदिर के अकाउंट में जमा पैसा दो महीने के अंदर वापस करने के अचानक आदेश से दिक्कतें हो रही हैं. आपकी समस्या है, कोर्ट ने जवाब दिया कि आपको लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता बनानी चाहिए. अगर आप कस्टमर्स और डिपॉजिट्स को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो यह आपकी समस्या है.
जस्टिस बागची ने कहा कि डिपॉजिट्स के मैच्योर होने पर बैंकों को तुरंत रकम जारी कर देनी चाहिए थी.  बैंक के वकील ने कहा कि बंद करने की कोई प्रार्थना नहीं थी और यह भी कहा कि कस्टमर की तरफ से भी कोई शिकायत नहीं थी. वकील ने कहा कि हम उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें सर्विस दे रहे हैं. हमने उनके अनुरोध पर उनके घर पर एक स्पेशल ब्रांच भी शुरू की है। वे लगातार FD रिन्यू कर रहे हैं. अब, उन्होंने अचानक साफ किया कि वे बैंक डिपॉजिट बंद करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पैसा वापस करने के अचानक आदेश से दिक्कतें होंगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया और सुझाव दिया कि बैंक पैसा वापस करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट से संपर्क करें.
Shristi S

Shristi S has been working in India News as Content Writer since August 2025, She's Working ITV Network Since 1 year first as internship and after completing 3 months intership Shristi Joined Inkhabar Haryana of ITV Group on November 2024. She Worked in Inkhabar Haryana 9 months there she cover full Haryana news. Currently In India News her speciality is hard news, lifestyle, entertainment, Business.

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