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UGC Protest Case: राहुल-अखिलेश को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, यूजीसी विरोध केस पर लगी रोक

Delhi High Court order: 6 फरवरी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नियमों के खिलाफ जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से जुड़े एक मामले में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य लोगों के खिलाफ आगे की जांच और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी.

Delhi HC on UGC Protest Case: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नियमों के खिलाफ 6 फरवरी को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से जुड़े एक मामले में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य लोगों के खिलाफ आगे की जांच और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी.
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने तमिलनाडु के विधायक और DMK की छात्र शाखा के सचिव C.V.M.P. एझिलारासन द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश जारी किया.

FIR की जांच अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी

मामले की सुनवाई के बाद, बेंच ने कहा कि मामले के पहले नजरिये के आकलन के आधार पर, इस मामले में दर्ज FIR की आगे की जांच, साथ ही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित रहेगी. कोर्ट ने याचिका के संबंध में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उन्हें जवाब में एक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होनी है.

DMK ने 6 फरवरी को एक विरोध प्रदर्शन किया था आयोजित

याचिका के अनुसार, DMK ने 6 फरवरी को एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था, जिसमें पचास सांसद (MPs) और सैकड़ों छात्र शामिल हुए थे. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उन्हें इस कार्यक्रम के लिए मौखिक अनुमति दी थी, और पुलिस को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश भी जारी किए गए थे. नतीजतन, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई ज्ञान या संकेत नहीं था कि विरोध प्रदर्शन करके वे किसी सरकारी आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं.

याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा?

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अमित आनंद तिवारी ने तर्क दिया कि ऐसा कोई आरोप नहीं था जिससे यह पता चले कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से किसी भी तरह की बाधा, असुविधा, चोट या जोखिम पैदा हुआ हो. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 215(1)(a)(i) के तहत, कोई भी अदालत किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं ले सकती जब तक कि संबंधित लोक सेवक या उनके अधीनस्थ द्वारा लिखित शिकायत दायर न की गई हो.
राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) द्वारा प्रस्तावित मसौदा नियमों के खिलाफ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की छात्र शाखा द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था. DMK नेता पी. विल्सन, कनिमोझी और ए. राजा को भी इस मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है. आरोपी के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली पुलिस से पहले अनुमति लिए बिना आयोजित किया गया था. याचिका में इस मामले में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई है.
Shristi S

Shristi S has been working in India News as Content Writer since August 2025, She's Working ITV Network Since 1 year first as internship and after completing 3 months intership Shristi Joined Inkhabar Haryana of ITV Group on November 2024. She Worked in Inkhabar Haryana 9 months there she cover full Haryana news. Currently In India News her speciality is hard news, lifestyle, entertainment, Business.

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