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India News (इंडिया न्यूज़),Singapore: सिंगापुर में एक बस दुर्घटना में भूमिका के लिए 45 वर्षीय भारतीय मूल के मलेशियाई व्यक्ति को शुक्रवार को तीन सप्ताह जेल की सजा सुनाई गई। यह घटना तब हुई जब बस चालक गुनासेलन आर सुब्रमण्यम ने एक यात्री के वाहन से उतरते समय गिरने के बाद उसके पैर पर बस चढ़ा दी। उस समय 74 वर्षीय पीड़िता तुमिना सैपी को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसके दोनों अंग घुटने के ऊपर से कट गए।
सैपी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए 8 मार्च को दोषी ठहराए जाने के बाद, सुब्रमण्यम को उनकी रिहाई के बाद दो साल के लिए कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
बता दें कि उसी अवधि के लिए सिंगापुर में कोई भी वाहन चलाने से रोक दिया गया था। यह घटना 24 जून, 2019 को सिंगापुर के वुडलैंड्स चेकपॉइंट डिपार्चर कॉनकोर्स में हुई। उप लोक अभियोजक एरियल टैन ने अदालत को बताया कि सुब्रमण्यम गाड़ी चलाने से पहले आवश्यक सुरक्षा जांच करने में विफल रहे, क्योंकि वह कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे।
बस से बाहर निकलने वाली अंतिम यात्री सैपी ने जिला न्यायाधीश चेंग युक्सी को बताया कि वह वाहन के पिछले निकास के पास सीढ़ियों पर खड़ी थी जब उसे वाहन हिलता हुआ महसूस हुआ। उसने गवाही दी थी कि जब बस अचानक चली तो वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकी और वाहन से बाहर गिर गई। उप लोक अभियोजक ने कहा, “जब वह जमीन पर थी, तो उसे लगा कि उसके पैर बस से कुचले जा रहे हैं।”
उसके हाथ-पैर जख्मी हो गए, कई फ्रैक्चर हुए और उसके कमर के क्षेत्र और बाएं निचले अंग में “डीग्लोविंग” चोटें आईं, जिसके कारण घुटनों के ऊपर दोनों पैरों को काटना पड़ा। सुब्रमण्यम ने पहले की कार्यवाही के दौरान स्वीकार किया था कि जब उन्होंने दरवाजे बंद किए और कुछ दूर चले गए तो उन्हें लगा कि बस एक ढलान पर जा रही है।
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