India News (इंडिया न्यूज़), Tahawwur Rana, दिल्ली: 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। अमेरिकी अदालत ने 17 मई को उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। राणा को भारत के अनुरोध पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका की एक अदालत ने तहव्वुर राणा के निर्वासन के भारतीय अनुरोध पर सहमति व्यक्त की।
राणा ने मामले के अन्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली (असली नाम दाउद गिलानी) की मदद की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि भारत ने तहव्वुर राणा पर युद्ध छेड़ने की साजिश, हत्या करना, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी करना, जाली दस्तावेज को वास्तविक के रूप में उपयोग करना, एक आतंकवादी कार्य करना और आतंकी कार्य की साजिश रचने जैसे आरोप लगाए है।
जब राणा के वकील ने उसके भारत प्रत्यर्पण का विरोध किया तो अमेरिका की अदालत ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच एक प्रत्यर्पण संधि है और पर्याप्त साक्ष्य का हवाला देते हुए राणा को संधि के अधिकार क्षेत्र के अनुसार प्रत्यर्पित किया जाए। टाइटल 18, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, धारा 3186 और संधि के तहत कोर्ट ने उस भारत के हवाले करने का आदेश दिया।
लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में कई प्रतिष्ठानों पर हमले किए, जिसमें लगभग 160 लोग मारे गए और कई स्थानों पर लोगों का बंदी बनाया गया। आतंकियों ने पाकिस्तान से समुद्री मार्ग से शहर में प्रवेश किया और बम विस्फोट और गोलीबारी की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। ये हमले ताज होटल और टॉवर और ओबेरॉय-ट्राइडेंट होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) रेलवे स्टेशन, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस व्यवसाय और आवासीय परिसर तथा लियोपोल्ड कैफे में किए गए थे।
यह भी पढ़े-
Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.