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Assembly Election 2022: बिना वोटर आईडी के भी कर सकते हैं मतदान, 11 दस्तावेजों में से एक जरूरी

Suman Tiwari • LAST UPDATED : January 10, 2022, 12:24 pm IST

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Assembly Election 2022: 10 फरवरी से पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने-अपने पक्ष में रिझाने की कोशिशों में लगे हैं। अब फैसला मतदाता को करना है कि वह किसे चुनते हैं। किसी भी पार्टी को जिताने के लिए वोट डालना जरूरी है। मतदान के दिन वोट डालने के लिए पहचान पत्र के तौर पर चुनाव आयोग सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जारी करता है।

अगर आपका वोट बना है और (voter card ) वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल पाया है या फिर कहीं खो गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको बिना वोटरकार्ड के वोट डालने का तरीका बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि वोट डालने के लिए आपका केवल नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो चुनाव आयोग 11 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता देता है, जिन्हें दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं।

वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम ( Assembly Election 2022)

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लॉगिंन करें। यहां दो तरह से वोटर लिस्ट में नाम सर्च या चेक कर सकते हैं। पहले विकल्प में नाम, जन्मतिथि और कुछ अन्य जानकारी डालकर वोटर लिस्ट में नाम देख कर सकते हैं। दूसरे विकल्प में वोटर कार्ड पर दिए गए ईपीआईसी नंबर के जरिए जानकारी ले सकते हैं।

आपको बता दें कि ईपीआईसी नंबर को मतदाता पहचान पत्र क्रमांक कहते हैं। इस नंबर के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। जानकरी देने के बाद वोटर लिस्ट आपके सामने खुल जाएगा और आपकी जानकारी वहां मौजूद होगी। सारी जानकारी डालने के बावजूद अगर जानकारी सामने नहीं आती है तो चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1800111950 पर फोन कर सकते हैं।

 Assembly Election 2022

इन दस्तावेजों के जरिए कर सकते हैं मतदान ( Assembly Election 2022)

  • आपको ज्याद परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये दस्तावेज हैं तो आप इनको दिखाकर मतदान सकते हैं। जैसे पासपोर्ट। ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर पीएसयूएस और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान कर सकते हैं।
  • आप (PAN card) पेन कार्ड, (Aadhar card) आधार कार्ड, पोस्ट आफिस और बैंक की ओर से जारी किया गया पासबुक। मनरेगा जॉब कार्ड। लेबर मिनिस्ट्री की ओर से जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।
  • पेंशन कार्ड जिस पर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्ड किया हो। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रर (एनपीआर) की ओर से जारी कार्ड। सांसद या विधायक की तरफ से जारी आधिकारिक पहचान पत्र।

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