विगत 11 अगस्त को भारत के उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय में हुई गणना के बाद मोहित कुमार को विजयी घोषित कर दिया गया है। डीडीपीओ राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत बूआना लाखू के सरपंच का चुनाव नवम्बर 2022 में संपन्न हुआ। गणना के दौरान, बूथ नंबर 69 पर पीठासीन अधिकारी द्वारा लिपिकीय त्रुटि (clerical mistake) हो गई, जिसमें कुलदीप सिंह को मिले मत मोहित कुमार के खाते में और मोहित कुमार को मिले मत कुलदीप सिंह के खाते में दर्ज कर दिए गए।
India News (इंडिया न्यूज), Panipat News : विगत 11 अगस्त को भारत के उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय में हुई गणना के बाद मोहित कुमार को विजयी घोषित कर दिया गया है। डीडीपीओ राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत बूआना लाखू के सरपंच का चुनाव नवम्बर 2022 में संपन्न हुआ। गणना के दौरान, बूथ नंबर 69 पर पीठासीन अधिकारी द्वारा लिपिकीय त्रुटि (clerical mistake) हो गई, जिसमें कुलदीप सिंह को मिले मत मोहित कुमार के खाते में और मोहित कुमार को मिले मत कुलदीप सिंह के खाते में दर्ज कर दिए गए।
इस त्रुटि के कारण कुलदीप सिंह 51 मतों के अंतर से विजयी घोषित हुए और उन्हें विजय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। बाद में मोहित कुमार की अपील पर मौके पर ही पुनर्गणना की गई, जिसमें मोहित कुमार 51 मतों से विजयी पाए गए और पीठासीन अधिकारी द्वारा उन्हें विजय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया।
यद्यपि वास्तविक विजेता मोहित कुमार ही थे, परंतु कुलदीप सिंह ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपने पक्ष में स्थगन आदेश (stay order) प्राप्त कर ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में शपथ लेकर कार्यभार ग्रहण कर लिया। वाद–विवाद के दौरान, न्यायालय ने उपायुक्त, पानीपत की उपस्थिति में मतगणना का आदेश भी दिया, किन्तु कुलदीप सिंह ने पुनः इस गणना पर भी स्थगन आदेश ले लिया।
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