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अब जेंट्स टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं का नाप, डांस सिखाने के लिए भी महिला, CWW का निर्देश जारी

उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है. उन्होंने आर्ट सेंटर, जिम, योगा सेंटर, बुटिक और स्कूल बसों में महिला ट्रेनर या शिक्षक रखने के साथ ही तमाम फैसले लिए हैं.

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Last Updated: April 29, 2026 21:55:50 IST

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Uttar Pradesh Women Commission: उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. महिला आयोग ने वकील की याचिका पर सुनवाई की. इसके बाद 9 सूत्रीय निर्देश जारी किए गए हैं. महिला आयोग की तरफ से निर्देश जारी करते हुए कहा जाता है कि अब उत्तर प्रदेश में लड़कियों को डांस सिखाने के लिए महिला टीचर अनिवार्य होगा. साथ ही जिम, योगा सेंटर, आर्ट सेंटर, बुटीक, बस आदि  में भी महिला ट्रेनर या शिक्षक का रहना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही वॉशरूम और सीसीटीवी फुटेज लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

क्या है मामला?

दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े फैसले लिए हैं. अधिवक्ता प्रवीण फाइटर की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने दिशानिर्देश दिए हैं. इसके लिए 9 सूत्रीय आदेश लागू करने का निर्देश दिया है. कहा गया है कि राज्य में लड़कियों को डांस सिखाने के अब महिला टीचर रखना अनिवार्य होगा. इसके अलावा किसी बुटीक पर महिला का नाप भी महिला ही ले सकेंगी.

महिला आयोग ने दिए ये निर्देश

महिला आयोग ने निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि कि अब जिम, योगा सेंटर और नाट्य कला केंद्रों में महिला ट्रेनर या महिला टीचर रखना अनिवार्य होगा. महिला ग्राहकों के कपड़ों की नाप लेने के लिए भी महिला टेलर होनी चाहिए. जिन दुकानों पर महिलाओं के कपड़े बेचने वाली दुकानों पर भी महिला कर्मचारी होनी चाहिए. इसके अलावा इस तरह की सभी जगहों पर सीसीटीवी और डीवीआर होना भी जरूरी है. इन जगहों पर महिलाओं के लिए उचित वॉशरूम व्यवस्था होना भी जरूरी है.

आधार कार्ड दिखाना जरूरी

इतना ही नहीं, महिला आयोग ने ये निर्देश भी दिए हैं कि स्कूल बसों में अब महिला सुरक्षाकर्मी या टीचर का होना जरूरी है. किसी भी तरह के आर्ट सेंटर में महिलाओं का होना जरूरी है. इसके साथ ही जिम और योगा सेंटर में एंट्री करते समय आधार कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र होना चाहिए.

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Last Updated: April 29, 2026 21:55:50 IST

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Uttar Pradesh Women Commission: उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. महिला आयोग ने वकील की याचिका पर सुनवाई की. इसके बाद 9 सूत्रीय निर्देश जारी किए गए हैं. महिला आयोग की तरफ से निर्देश जारी करते हुए कहा जाता है कि अब उत्तर प्रदेश में लड़कियों को डांस सिखाने के लिए महिला टीचर अनिवार्य होगा. साथ ही जिम, योगा सेंटर, आर्ट सेंटर, बुटीक, बस आदि  में भी महिला ट्रेनर या शिक्षक का रहना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही वॉशरूम और सीसीटीवी फुटेज लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

क्या है मामला?

दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े फैसले लिए हैं. अधिवक्ता प्रवीण फाइटर की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने दिशानिर्देश दिए हैं. इसके लिए 9 सूत्रीय आदेश लागू करने का निर्देश दिया है. कहा गया है कि राज्य में लड़कियों को डांस सिखाने के अब महिला टीचर रखना अनिवार्य होगा. इसके अलावा किसी बुटीक पर महिला का नाप भी महिला ही ले सकेंगी.

महिला आयोग ने दिए ये निर्देश

महिला आयोग ने निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि कि अब जिम, योगा सेंटर और नाट्य कला केंद्रों में महिला ट्रेनर या महिला टीचर रखना अनिवार्य होगा. महिला ग्राहकों के कपड़ों की नाप लेने के लिए भी महिला टेलर होनी चाहिए. जिन दुकानों पर महिलाओं के कपड़े बेचने वाली दुकानों पर भी महिला कर्मचारी होनी चाहिए. इसके अलावा इस तरह की सभी जगहों पर सीसीटीवी और डीवीआर होना भी जरूरी है. इन जगहों पर महिलाओं के लिए उचित वॉशरूम व्यवस्था होना भी जरूरी है.

आधार कार्ड दिखाना जरूरी

इतना ही नहीं, महिला आयोग ने ये निर्देश भी दिए हैं कि स्कूल बसों में अब महिला सुरक्षाकर्मी या टीचर का होना जरूरी है. किसी भी तरह के आर्ट सेंटर में महिलाओं का होना जरूरी है. इसके साथ ही जिम और योगा सेंटर में एंट्री करते समय आधार कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र होना चाहिए.

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