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Bihar: पत्नी को भूत-पिशाच कहना क्रूरता नहीं, पटना हाई कोर्ट का फैसला

BY: Rajesh kumar • LAST UPDATED : March 30, 2024, 1:50 pm IST
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Bihar: पत्नी को भूत-पिशाच कहना क्रूरता नहीं, पटना हाई कोर्ट का फैसला

Patna high court (File photo)

India News (इंडिया न्यूज़),Bihar: पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक हालिया फैसले में कहा कि किसी जोड़े के असफल वैवाहिक संबंधों के मामले में पत्नी को “भूत” (भूत) और “पिशाच” (पिशाच) कहना क्रूरता नहीं है। न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी की एकल पीठ ने सहदेव गुप्ता और उनके बेटे नरेश कुमार गुप्ता (बोकारो के दोनों निवासी) के आपराधिक पुनरीक्षण मामले की अनुमति देते हुए, नालंदा की एक मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को वैवाहिक क्रूरता करने का दोषी ठहराया गया था। आईपीसी की धारा 498-ए और दहेज की मांग करना जो कानून में निषिद्ध है।

बता दें कि उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नालंदा के फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसने अपीलीय अदालत के रूप में मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।

इस तरह क्रूरता के दायरे में नहीं आएंगे ये आरोप

नरेश की शादी ज्योति से 1 मार्च 1993 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। अगले साल, ज्योति के पिता कन्हैया लाल ने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें नरेश और उसके पिता पर दहेज के रूप में कार की चाहत में उनकी बेटी को शारीरिक और मानसिक यातना देने का आरोप लगाया गया। उच्च न्यायालय ने पाया कि यह साबित करने के लिए न तो कोई सबूत है और न ही कोई चिकित्सा दस्तावेज है कि याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया।

न्यायमूर्ति चौधरी ने 22 मार्च को दिए अपने फैसले में शिकायतकर्ता के वकील की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि 21वीं सदी के समाज में एक व्यक्ति द्वारा पत्नी को “भूत” और “पिशाच” कहकर संबोधित करना मानसिक यातना के समान है।

अदालत ने कहा, उच्च न्यायालय ने कहा कि असफल वैवाहिक संबंधों की स्थिति में, जो इस मामले के रिकॉर्ड से स्पष्ट है, ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पति और पत्नी दोनों गंदी भाषा का उपयोग करके एक-दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हालाँकि, ऐसे सभी आरोप क्रूरता के दायरे में नहीं आते हैं।

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