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PF Advance New Rule: EPFO ने बदले नियम, शादी से लेकर पढ़ाई तक कितने बार निकाल सकते हैं पैसा? जानें पूरी डिटेल

PF Advance New Rule:EPFO ने सोशल मीडिया पर बदले हुए PF एडवांस नियमों (EPF Advance Rule Change) की डिटेल्स शेयर कीं. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPF) ने बताया कि इन नए नियमों से एडवांस निकालने का प्रोसेस आसान हो गया है. इसके अलावा, पढ़ाई, बीमारी और घर जैसी ज़रूरी ज़रूरतों के लिए पैसे निकालने की नई लिमिट तय की गई हैं.

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Last Updated: September 9, 2026 15:49:16 IST

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PF Advance New Rule: एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने अपने मेंबर्स के लिए EPF एडवांस से जुड़े नियम बदल दिए हैं. ऑर्गनाइजेशन ने नए EPF एडवांस नियमों के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर जानकारी शेयर की. अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए, EPFO ​​ने PF एडवांस निकालने का A-to-Z ओवरव्यू दिया, जिसमें यह भी बताया गया है कि एम्प्लॉई शादी, पढ़ाई से लेकर घर बनाने तक, अलग-अलग कामों के लिए कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं.

PF अकाउंट से कितना एडवांस निकाला जा सकता है?

EPFO द्वारा तय किए गए PF अकाउंट के नियम देखें. EPF एडवांस निकालने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी कैटेगरी के लिए एक जैसे हैं. EPF मेंबरशिप का एक साल पूरा होने के बाद, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के साथ-साथ डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट सहित कुल EPF बैलेंस का 75% तक एडवांस के तौर पर निकाला जा सकता है.

क्या हैं नए नियम?

EPFO ने सोशल मीडिया पर बदले हुए PF एडवांस नियमों (EPF Advance Rule Change) की डिटेल्स शेयर कीं. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPF) ने बताया कि इन नए नियमों से एडवांस निकालने का प्रोसेस आसान हो गया है. इसके अलावा, पढ़ाई, बीमारी और घर जैसी ज़रूरी ज़रूरतों के लिए पैसे निकालने की नई लिमिट तय की गई हैं.

पढ़ाई, बीमारी और शादी

EPFO ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कैटेगरी 1 में बीमारियों के लिए EPF एडवांस निकालने की कोई लिमिट नहीं है, यानी लोग जितनी बार चाहें उतनी बार पैसे निकाल सकते हैं. हालांकि, अगर उन्हें पढ़ाई के लिए पैसे निकालने हैं, तो वे अपनी मेंबरशिप के दौरान 10 बार तक पैसे निकाल सकते हैं. इसके अलावा, अगर वे शादी या परिवार के किसी सदस्य की शादी जैसी फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए PF एडवांस निकालना चाहते हैं, तो वे 5 बार तक निकाल सकते हैं.

इसके अलावा, कैटेगरी 2 में घर की ज़रूरतों के लिए भी नियम हैं. पोस्ट में बताया गया है कि घर या फ्लैट खरीदने, घर बनाने, होम लोन चुकाने या घर को रेनोवेट करने के लिए EPF एडवांस पांच बार तक निकाले जा सकते हैं. कैटेगरी 3 में, कर्मचारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ (CBT), EPFO ​​द्वारा बताई गई खास परिस्थितियों में हर फाइनेंशियल ईयर में दो बार तक पैसे निकाल सकते हैं.

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PF Advance New Rule: एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने अपने मेंबर्स के लिए EPF एडवांस से जुड़े नियम बदल दिए हैं. ऑर्गनाइजेशन ने नए EPF एडवांस नियमों के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर जानकारी शेयर की. अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए, EPFO ​​ने PF एडवांस निकालने का A-to-Z ओवरव्यू दिया, जिसमें यह भी बताया गया है कि एम्प्लॉई शादी, पढ़ाई से लेकर घर बनाने तक, अलग-अलग कामों के लिए कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं.

PF अकाउंट से कितना एडवांस निकाला जा सकता है?

EPFO द्वारा तय किए गए PF अकाउंट के नियम देखें. EPF एडवांस निकालने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी कैटेगरी के लिए एक जैसे हैं. EPF मेंबरशिप का एक साल पूरा होने के बाद, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के साथ-साथ डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट सहित कुल EPF बैलेंस का 75% तक एडवांस के तौर पर निकाला जा सकता है.

क्या हैं नए नियम?

EPFO ने सोशल मीडिया पर बदले हुए PF एडवांस नियमों (EPF Advance Rule Change) की डिटेल्स शेयर कीं. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPF) ने बताया कि इन नए नियमों से एडवांस निकालने का प्रोसेस आसान हो गया है. इसके अलावा, पढ़ाई, बीमारी और घर जैसी ज़रूरी ज़रूरतों के लिए पैसे निकालने की नई लिमिट तय की गई हैं.

पढ़ाई, बीमारी और शादी

EPFO ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कैटेगरी 1 में बीमारियों के लिए EPF एडवांस निकालने की कोई लिमिट नहीं है, यानी लोग जितनी बार चाहें उतनी बार पैसे निकाल सकते हैं. हालांकि, अगर उन्हें पढ़ाई के लिए पैसे निकालने हैं, तो वे अपनी मेंबरशिप के दौरान 10 बार तक पैसे निकाल सकते हैं. इसके अलावा, अगर वे शादी या परिवार के किसी सदस्य की शादी जैसी फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए PF एडवांस निकालना चाहते हैं, तो वे 5 बार तक निकाल सकते हैं.

इसके अलावा, कैटेगरी 2 में घर की ज़रूरतों के लिए भी नियम हैं. पोस्ट में बताया गया है कि घर या फ्लैट खरीदने, घर बनाने, होम लोन चुकाने या घर को रेनोवेट करने के लिए EPF एडवांस पांच बार तक निकाले जा सकते हैं. कैटेगरी 3 में, कर्मचारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ (CBT), EPFO ​​द्वारा बताई गई खास परिस्थितियों में हर फाइनेंशियल ईयर में दो बार तक पैसे निकाल सकते हैं.

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