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सिरफिरे ने 12वीं मंजिल से बेजुबान को नीचे फेंका, दर्दनाक मौत; रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल!

यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जहां 50 साल के बुजुर्ग हैवानियत करते नजर आ रहा है. इस घटना के बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है.

महाराष्ट्र के ठाणे जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अंबरनाथ इलाके में एक 50 साल के व्यक्ति ने आवासीय इमारत की 12वीं मंजिल से एक बेजुबान बिल्ली को नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. यह पूरी घटना रविवार तड़के इमारत के डक्ट एरिया में हुई. इस पूरी क्रूरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया. वीडियो सामने आते ही पशु प्रेमियों और एनिमल राइट्स कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके बाद लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बिल्ली के शव का पोस्टमार्टम भी करवाया है.

12वीं मंजिल से बिना किसी वजह के नीचे फेंका

मीडिया से बातचीत करते हुए अंबरनाथ के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक प्रमोद पाटिल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला रविवार सुबह करीब 5:45 बजे का है. बिल्डिंग के डक्ट एरिया की पैरापेट (सुरक्षा) दीवार पर एक बिल्ली शांत बैठी हुई थी. तभी करीब 50 साल का आरोपी व्यक्ति वहां आया और उसने बिना किसी उकसावे या वजह के उस बेजुबान बिल्ली को सीधे 12वीं मंजिल से नीचे धक्का दे दिया. बिल्ली इतनी ऊंचाई से सीधे ज़मीन पर आ गिरी और मौके पर ही उसकी तड़प-तड़पकर मौत हो गई.

वायरल वीडियो से खुला मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्ज

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने बिल्ली के शव को कब्जे में लेकर नजदीकी पशु चिकित्सालय (Veterinary Hospital) भेजा, जहां उसका पोस्टमार्टम कराया गया.सोमवार को जब इस अमानवीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, तब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया. पशु अधिकार संगठनों का कहना है कि बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ताकि समाज में संदेश जाए. शिवाजी नगर पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है. पुलिस फिलहाल मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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Kajal Jain

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