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Omar Abdullah Payal Divorce: उमर अब्दुल्ला और पायल के तलाक की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

Omar Abdullah Payal Divorce: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल को तलाक दे देगा.

Omar Abdullah Payal Divorce Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल को तलाक दे देगा. कपल ने कोर्ट को बताया कि वे आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने और सभी पेंडिंग झगड़ों को सुलझाने पर सहमत हो गए हैं.

अब्दुल्ला ने यह बयान दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले एक केस में दिया जिसमें उनकी तलाक की अर्जी खारिज कर दी गई थी. उन्होंने 2024 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और तब से, झगड़े को सुलझाने की कई कोशिशें नाकाम रही हैं.

कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक की शर्तें दाखिल की गईं

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने कहा हम समझौते के अनुसार एक ऑर्डर पास करेंगे. उनके बीच सभी पेंडिंग केस भी वापस ले लिए जाएंगे. सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि 22 जुलाई को कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक की शर्तें दाखिल की गई थीं, जिसमें समझौते के अनुसार शादी को रद्द करने के लिए कोर्ट से निर्देश मांगा गया था.

तलाक की लड़ाई

अब्दुल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट के 12 दिसंबर, 2023 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनके इस दावे पर सवाल उठाया गया था कि उनकी अलग रह रही पत्नी पायल ने उन्हें छोड़ दिया है और तलाक का आदेश लेना मानसिक क्रूरता है. हाई कोर्ट ने अगस्त 2016 में दिल्ली कोर्ट के पहले के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें अपनी पत्नी के खिलाफ क्रूरता का कोई आधार न बताने का दोषी ठहराया गया था.

पहले, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि अगर कोई शादी पूरी तरह से टूट गई है और पति-पत्नी के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है, तो वह संविधान के आर्टिकल 142 के तहत पार्टियों के बीच शादी खत्म करने का आदेश जारी कर सकता है. शादी सितंबर 1994 में हुई थी, लेकिन मतभेदों के कारण, दोनों 2009 से अलग रह रहे हैं। तब से, अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर में रह रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी और दो बच्चे दिल्ली में हैं.

क्रूरता के आरोप अस्पष्ट पाए गए

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रूरता के आरोपों को अस्पष्ट पाया और उमर की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने उनकी पत्नी की दलीलों को भी सही पाया, जिसमें दावा किया गया था कि वह सुरक्षा चिंताओं और अपने बच्चों की पढ़ाई के कारण कश्मीर में नहीं बसीं, जो दिल्ली में स्कूल जा रहे थे. इन आधारों के आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने भी 30 अगस्त, 2016 को क्रूरता के आधार पर उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था.

इससे पहले, हाई कोर्ट ने उमर को निर्देश दिया था कि वह अपनी अलग रह रही पत्नी को उसके खर्चों के लिए अंतरिम मेंटेनेंस के तौर पर हर महीने ₹1.5 लाख और अपने दो बेटों की पढ़ाई के लिए ₹60,000 दें. हालांकि, उनकी पत्नी ने अपने अंतरिम मेंटेनेंस में बढ़ोतरी की मांग की थी, जिसे हाई कोर्ट ने अगस्त 2023 में पारित एक अलग आदेश में अस्वीकार कर दिया था. इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में अपील में भी शामिल किया गया था. इस मुद्दे पर अंतिम आदेश आने की संभावना है.

Shristi S

Shristi S has been working in India News as Content Writer since August 2025, She's Working ITV Network Since 1 year first as internship and after completing 3 months intership Shristi Joined Inkhabar Haryana of ITV Group on November 2024. She Worked in Inkhabar Haryana 9 months there she cover full Haryana news. Currently In India News her speciality is hard news, lifestyle, entertainment, Business.

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