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Rahul Gandhi के सभी दावे फर्जी, चुनाव आयोग ने खोल कर रख दिया झूठ का पिटारा

Rahul Gandhi News: चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन आरोपों को झूठा और निराधार बताया जिसमे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं.

ECI On Rahul Gandhi: भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा में राहुल गांधी के वोटों की चोरी पर उठाए हुए मुद्दों का करारा जवाब दिया है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों को झूठा होने का दावा किया था. वहीं अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आ गई है चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है. इतना ही नहीं इस दौरान आयोग ने यह भी कहा है कि जनता द्वारा ऑनलाइन डाले गए किसी भी वोट को हटाया नहीं जा सकता. लेकिन, चुनाव आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ कोशिशें की गई हैं जो असफल रहीं.

राहुल ने ने लगाए गंभीर आरोप

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों और लोकतंत्र को खत्म करने वालों को संरक्षण देने जैसे कई आरोप लगाए थे. इतना ही नहीं इस दौरान राहुल गाँधी ने कर्नाटक विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों का हवाला देते हुए, दावा किया कि चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थकों के वोट व्यवस्थित रूप से हटाए जा रहे थे.

इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत यह कहकर की कि किसी ने कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में राज्य के बाहर के सॉफ़्टवेयर और फ़ोन नंबरों का इस्तेमाल करके 6,018 वोट मिटाने की कोशिश की थी. इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने मतदाताओं के नाम मिटाने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे.

जानिए क्या बोला चुनाव आयोग?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन आरोपों को झूठा साबित कर दिया, जिनमें उन्होंने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं. इसे लेकर आयोग ने कहा कि ये आरोप झूठे और निराधार हैं. कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन किसी भी वोट को डिलीट नहीं कर सकता, जैसा कि राहुल ने झूठा दावा किया है. इतना ही नहीं आयोग ने सख्ती से कहा कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिए बिना किसी भी वोट को डिलीट नहीं किया जा सकता.

Heena Khan

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