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‘मैडम मुझसे अपराध हो गया…’ IRS अधिकारी की बेटी के हत्यारोपी ने कबूला जुर्म, फिंगरप्रिंट के लिए घसीटी लाश

IRS Officer Daughter Case: इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) अधिकारी के घर पर उनकी 22 साल की बेटी की हत्या के आरोपी ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. इस दौरान उसने जज के पूछे हुए सवालों का भी जवाब दिया.

Written By:
Edited By: Gaurav Verma
Last Updated: 2026-04-23 16:54:37

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IRS Officer Daughter Case: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) अधिकारी के घर पर उनकी 22 साल की बेटी की हत्या की गई. हत्यारोपी राहुल मीणा ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल करते हुए उस दिन के बारे में बताया. उसने बताया कि उसने पैसों के लिए ये अपराध किया था. उसने बताया कि लॉकर खोलने के लिए पीड़ित के शव को घसीटा था ताकि उसके फिंगरप्रिंट लेकर लॉकर खोलकर पैसे निकाले जा सकें. गुरुवार को इस सुनवाई के बाद 19 साल के हत्यारोपी राहुल मीणा को सुनवाई के बाद 4 दिनकी पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.

अलवर में हुए मामले में भी जांच

सरकारी वकील ने साकेत कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दीपिका ठकरान को बताया  कि राहुल मीणा पर हत्यारोप हैं, जिसकी जांच अभी शुरुआती दौर में है. इस केस के बारे में विस्तृत जांच की जाएगी. आरोपी का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि ये एक जघन्य अपराध है. इसी तरह का एक और मामला राजस्थान के अलवर में हुआ था. हम उसके खिलाफ अलवर में हुए मामले में भी जांच कर रहे हैं. बता दें कि कोर्ट में पेश होते हुए मीणा ने काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी और उसका चेहरा एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था.

कोर्ट में आरोपी ने कबूला जुर्म

JMFC ठकरान ने आरोपी राहुल मीणा से पूछा, ‘आपके MLC (मेडिको-लीगल केस रिपोर्ट) में चोटों का ज़िक्र है. ये चोटें कैसे लगीं?’ इस पर आरोपी ने बताया कि उसे छत से नीचे उतरते समय ये चोटें लगीं. उसने कहा, ‘मैम, मुझसे अपराध हो गया… गलती हो गई.’ यह सुनकर जज ने उससे पूछा कि उसने यह कथित अपराध क्यों किया? इस पर आरोपी ने कहा पैसे के लिए किया. जज ने कहा कि ये हरकत क्यों की? आरोपी बोला कि उससे गलती हो गई है और लॉकर खोलने के लिए उसे मृतका के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी, जिसके कारण उसने शव को घसीटा और उसे लॉकर तक ले गया.

रिमांड पर भेजते हुए क्या बोलीं जज?

इस मामले में जज ने चार दिन की रिमांड देते हुए कहा, ‘तो तुम अपना अपराध कबूल कर रहे हो… लेकिन मैं इसे औपचारिक इकबालिया बयान नहीं मान रही हूं।’ सूत्रों के अनुसार, घर में मौजूद लॉकर को केवल तीन लोगों में से किसी एक के फिंगरप्रिंट से ही खोला जा सकता था. अधिकारी, उनकी पत्नी या उनकी बेटी. ऐसे में आरोप है कि उन्होंने पीड़िता से लॉकर खोलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया. सूत्रों का कहना है कि जब उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो उसने इसका विरोध किया, जिसके कारण आरोपी ने उसकी हत्या कर दी.

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Last Updated: 2026-04-23 16:54:37

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IRS Officer Daughter Case: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) अधिकारी के घर पर उनकी 22 साल की बेटी की हत्या की गई. हत्यारोपी राहुल मीणा ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल करते हुए उस दिन के बारे में बताया. उसने बताया कि उसने पैसों के लिए ये अपराध किया था. उसने बताया कि लॉकर खोलने के लिए पीड़ित के शव को घसीटा था ताकि उसके फिंगरप्रिंट लेकर लॉकर खोलकर पैसे निकाले जा सकें. गुरुवार को इस सुनवाई के बाद 19 साल के हत्यारोपी राहुल मीणा को सुनवाई के बाद 4 दिनकी पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.

अलवर में हुए मामले में भी जांच

सरकारी वकील ने साकेत कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दीपिका ठकरान को बताया  कि राहुल मीणा पर हत्यारोप हैं, जिसकी जांच अभी शुरुआती दौर में है. इस केस के बारे में विस्तृत जांच की जाएगी. आरोपी का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि ये एक जघन्य अपराध है. इसी तरह का एक और मामला राजस्थान के अलवर में हुआ था. हम उसके खिलाफ अलवर में हुए मामले में भी जांच कर रहे हैं. बता दें कि कोर्ट में पेश होते हुए मीणा ने काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी और उसका चेहरा एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था.

कोर्ट में आरोपी ने कबूला जुर्म

JMFC ठकरान ने आरोपी राहुल मीणा से पूछा, ‘आपके MLC (मेडिको-लीगल केस रिपोर्ट) में चोटों का ज़िक्र है. ये चोटें कैसे लगीं?’ इस पर आरोपी ने बताया कि उसे छत से नीचे उतरते समय ये चोटें लगीं. उसने कहा, ‘मैम, मुझसे अपराध हो गया… गलती हो गई.’ यह सुनकर जज ने उससे पूछा कि उसने यह कथित अपराध क्यों किया? इस पर आरोपी ने कहा पैसे के लिए किया. जज ने कहा कि ये हरकत क्यों की? आरोपी बोला कि उससे गलती हो गई है और लॉकर खोलने के लिए उसे मृतका के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी, जिसके कारण उसने शव को घसीटा और उसे लॉकर तक ले गया.

रिमांड पर भेजते हुए क्या बोलीं जज?

इस मामले में जज ने चार दिन की रिमांड देते हुए कहा, ‘तो तुम अपना अपराध कबूल कर रहे हो… लेकिन मैं इसे औपचारिक इकबालिया बयान नहीं मान रही हूं।’ सूत्रों के अनुसार, घर में मौजूद लॉकर को केवल तीन लोगों में से किसी एक के फिंगरप्रिंट से ही खोला जा सकता था. अधिकारी, उनकी पत्नी या उनकी बेटी. ऐसे में आरोप है कि उन्होंने पीड़िता से लॉकर खोलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया. सूत्रों का कहना है कि जब उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो उसने इसका विरोध किया, जिसके कारण आरोपी ने उसकी हत्या कर दी.

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