PM Shram Yogi Mandhan yojana: देश में ऐसे लोगों की तादात काफी ज्यादा है, जिनका काम धंधा या नौकरी पक्की नहीं होती. अब चाहे इंसान ज्यादा कमाए या कम, बुढ़ापे की चिंता तो हर किसी को होती है. इसी समस्या के समाधान के तौर पर सरकार ने एक गजब की योजना चलाई है, जिसमें आपको सिर्फ 55 रुपये डालने हैं और 60 की उम्र के बाद सरकार आपको हर महीने 3,000 रुपये देगी. इस योजना की खास बात ये है कि ₹15000 या इससे कम कमाने वाले लोग ही आवेदन कर सकते हैं. जानें आखिर ऐसी कौन-सी योजना है और इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं?
क्या है पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम?
देश के गरीब तबके को भी बुढ़ापे की सुरक्षा का पूरा अधिकार है, इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना चलाई है, जिसके तहत देश के गरीब तबके को हर महीने ₹3000 तक की पेंशन देने का प्रावधान है. इस योजना के नियमों पर नजर डालें तो-
- जिन लोगों की उम्र 18 से 40 साल है.
- महीने में ₹15,000 या उससे कम कमाते हैं.
- EPFO या ESIC में रजिस्टर नहीं है.
- इनकम टैक्स नहीं भरते हैं.
तो इस पेंशन स्कीम के जरिए 60 साल की उम्र तक सिर्फ 55 रुपये निवेश कर सकते हैं, जिसकी एवज में 60 की उम्र पूरी करते ही आपको ₹3,000 की पेंशन मिलेगी.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस अंशदायी पेंशन योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वृद्धावस्था में ₹3,000 प्रति माह पेंशन का लाभ मिलेगा।@mlaarrah @DeepakAnandIAS #MoLE #Pension pic.twitter.com/0uOgTR4BKI
— Labour Resources & Migrant Workers Welfare Dept. (@LRMWWDBihar) March 24, 2026
हर महीने कितने पैसे डाल सकते हैं?
पीएम श्रम मानधन योजना के तहत कम से कम ₹55 और ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये का निवेश किया जा सकता है. इस स्कीम की सबसे खास बात तो ये है कि जितना पैसा आप डालते हैं, उतना ही पैसा सरकार भी अंशदान देती है. यहां समझें
- इस योजना में 18, 20, 25, 30, 35 और 40 की उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं.
- अपने हिसाब से हर महीने ₹55, ₹61, ₹80, ₹105, ₹150 या 200 रुपये देने होंगे.
- इसके लिए अपने खाते में Auto Debit की सुविधा भी ले सकते हैं.
- जितना अमाउंट आप इन्वेंस्ट करेंगे, उतना ही पैसा सरकार की तरफ से स्कीम में आएगा और पेंशन खाते में डबल अमाउंट जुड़ता रहेगा.
पैसा डूबेगा तो नहीं?
इस योजना में पैसा डालने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ विशेष नियम भी बनाए गए गए हैं, जैसे स्कीम में आने के बाद काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं है, काम धंधा बंद है या दिव्यांग हैं, तो सिर्फ 5 साल तक पैसा डालके भी स्कीम से बाहर हो सकते हैं.
ऐसी स्थिति में आपका सारा पैसा ब्याज समेत वापस कर दिया जाता है. इस तरीके से आपकी ओर से जमा की गई धनराशि पूरी तरह सुरक्षित रहती है. यदि किसी वजह से निवेश करने वाले की मृत्यु हो जाती है तो पैसा जमा करते रहने पर 50% पेंशन नॉमिनी या जीवनसाथी को मिलती रहेगी.
कैसे आवेदन करें?
पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए नजदीकी सीएसी सेंटर की सहायता ले सकते हैं. हालांकि सरकार ने इसके लिए वेबसाइट भी बनाई है maandhan.in. इसमें आवेदन के साथ आधार कार्ड, सेविंग्स बैंक खाता और जन धन खाता नंबर होना चाहिए. आप LIC, EPFO/ESIC के ऑफिस से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.