Who is Tahir Hussain: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज यानी सोमवार (13 जुलाई, 2026) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हुई हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया. ऐसे में आइए जानते हैं कि ताहिर हुसैन कौन हैं?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली दंगे के दौरान ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद था. दिल्ली दंगे में आरोपी बनाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने उसे निष्कासित कर दिया था.
AIMIM की टिकट पर लड़ा दिल्ली विधानसभा चुनाव
दिल्ली में फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था. हालांकि, उसे इस चुनाव में हार मिली थी. इसके अलावा, अगर उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर की बात करें तो चुनावी हलफनामे के अनुसार, उसके खिलाफ दयालपुर, खजूरीखास थाने के अलावा स्पेशल सेल में एफआईआर दर्ज की गई है. ताहिर के खिलाफ यूएपीए के तहत भी केस किया गया है.
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किस मामले में पाया गया दोषी?
दिल्ली दंगे के दौरान एक आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हो गई थी. जिसका आरोप ताहिर हुसैन पर लगा था. जिसकी लाश नाले में मिली थी. दरअसल, पूरा मामला यह है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे. अगले दिन चांद बाग पुलिया के पास एक नाले से उनका शव बरामद किया गया, जिस पर गहरी चोट के निशान थे.
अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, ताहिर हुसैन ने दंगाइयों की भीड़ को उकसाने और पूरी साजिश रचने में अहम भूमिका निभाई थी. दोषी ठहराए जाने के बाद अब दोषियों को दी जाने वाली सजा की अवधि पर बहस होगी.
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