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Delhi Dry days 2026: सितंबर तक कब-कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें, नोट कर लें तारीख; नहीं होंगे परेशान

Delhi Dry days 2026: दिल्ली सरकार ने मई से लेकर सितंबर तक ड्राई डे का एलान किया है. सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि कब-कब शराब की दुकानें बंद रहेंगीं.

Written By:
Edited By: Gaurav Verma
Last Updated: 2026-04-28 12:11:03

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Delhi Dry days 2026: अगर आप भी शराब पीने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है. दिल्ली में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 1 मई से लेकर आगामी 30 सितंबर, 2026 तक ड्राई डे घोषित कर दिए हैं. ऐसे में कई तारीखों पर दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इनमें 15 अगस्त को भी शराब की दुकानों पर ताला रहेगा, क्योंकि इस दिन  देशभर में स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह मनाया जाएगा. ड्राई डे के तहत दिल्ली में शराब की दुकानों के अलावा बार और रिटेल आउटलेट भी पूरी तरह से बंद रहेंगे. 

कुल मिलाकर ड्राई डे पर शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगीं. सबसे पहले 1 मई, 2026 को ड्राई डे होगा, क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा है. अधिकारियों के मुताबिक, ड्राई डे पर दिल्ली में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेंगी. इस दिन किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार का यह फैसला धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व के दिनों पर सार्वजनिक मर्यादा और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. खासतौर से सुरक्षा का पहलू भी इससे जुड़ा होता है. 

कब-कब और क्यों रहेगा ड्राई डे

  • 1 मई : बुद्ध पूर्णिमा
  • 27 मई :ईद-उल-ज़ुहा
  • 26 जून : मुहर्रम
  • 15 अगस्त : स्वतंत्रता दिवस
  • 9 सितंबर : जन्माष्टमी

किन्हें मिल सकती है छूट

सूत्रों के मुताबिक, वैसे तो ड्राई डे पर शराब की दुकानों के अलावा बार और रिटेल आउटलेट पर ताला लगा रहता है, लेकिन कुछ खास होटलों और जगहों पर शराब मिल सकती है. जरूरी है कि इनके पास शराब परोसने का विशेष लाइसेंस होना चाहिए. नियमों का पालन करने की शर्त पर इन्हें शराब परोसने की अनुमति मिल सकती है. 

ये भी पढ़ें:- Delhi Excise Scam 2022 Controversy: अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया भी करेंगे ‘गांधीगिरी’

कब-कब होता है ड्राई डे

केंद्र सरकार की ओर से 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्तूबर के अलावा होली और दीवाली पर भी ड्राई डे घोषित होता है. इसके अलावा राज्य सरकार अपनी ओर से भी वाजिब वजह बताकर ड्राई डे घोषित कर सकती हैं. अमूमन मतदान और मतगणना के दिन और राष्ट्रीय अवकाश पर ड्राई डे घोषित रहता है. 

नियमों के उल्लंघन पर क्या होती है कार्रवाई

ड्राई डे पर शराब की बिक्री या अवैध भंडारण करने पर उत्पाद शुल्क कानूनों में सख्त का प्रावधान है. नियम तोड़ने पर आरोपी का लाइसेंस रद्द, भारी जुर्माना और जेल हो सकती है. इसके अलावा अवैध रूप से शराब बेचने या परोसने पर धारा 135सी के तहत कार्रवाई का प्रावधान है. 

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Last Updated: 2026-04-28 12:11:03

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Delhi Dry days 2026: अगर आप भी शराब पीने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है. दिल्ली में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 1 मई से लेकर आगामी 30 सितंबर, 2026 तक ड्राई डे घोषित कर दिए हैं. ऐसे में कई तारीखों पर दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इनमें 15 अगस्त को भी शराब की दुकानों पर ताला रहेगा, क्योंकि इस दिन  देशभर में स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह मनाया जाएगा. ड्राई डे के तहत दिल्ली में शराब की दुकानों के अलावा बार और रिटेल आउटलेट भी पूरी तरह से बंद रहेंगे. 

कुल मिलाकर ड्राई डे पर शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगीं. सबसे पहले 1 मई, 2026 को ड्राई डे होगा, क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा है. अधिकारियों के मुताबिक, ड्राई डे पर दिल्ली में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेंगी. इस दिन किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार का यह फैसला धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व के दिनों पर सार्वजनिक मर्यादा और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. खासतौर से सुरक्षा का पहलू भी इससे जुड़ा होता है. 

कब-कब और क्यों रहेगा ड्राई डे

  • 1 मई : बुद्ध पूर्णिमा
  • 27 मई :ईद-उल-ज़ुहा
  • 26 जून : मुहर्रम
  • 15 अगस्त : स्वतंत्रता दिवस
  • 9 सितंबर : जन्माष्टमी

किन्हें मिल सकती है छूट

सूत्रों के मुताबिक, वैसे तो ड्राई डे पर शराब की दुकानों के अलावा बार और रिटेल आउटलेट पर ताला लगा रहता है, लेकिन कुछ खास होटलों और जगहों पर शराब मिल सकती है. जरूरी है कि इनके पास शराब परोसने का विशेष लाइसेंस होना चाहिए. नियमों का पालन करने की शर्त पर इन्हें शराब परोसने की अनुमति मिल सकती है. 

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कब-कब होता है ड्राई डे

केंद्र सरकार की ओर से 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्तूबर के अलावा होली और दीवाली पर भी ड्राई डे घोषित होता है. इसके अलावा राज्य सरकार अपनी ओर से भी वाजिब वजह बताकर ड्राई डे घोषित कर सकती हैं. अमूमन मतदान और मतगणना के दिन और राष्ट्रीय अवकाश पर ड्राई डे घोषित रहता है. 

नियमों के उल्लंघन पर क्या होती है कार्रवाई

ड्राई डे पर शराब की बिक्री या अवैध भंडारण करने पर उत्पाद शुल्क कानूनों में सख्त का प्रावधान है. नियम तोड़ने पर आरोपी का लाइसेंस रद्द, भारी जुर्माना और जेल हो सकती है. इसके अलावा अवैध रूप से शराब बेचने या परोसने पर धारा 135सी के तहत कार्रवाई का प्रावधान है. 

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