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Delhi PUC Rules: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बिना PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

Delhi PUC Rules News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने सख्त निर्णय लेते हुए यह फैसला लिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में अब बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा.

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Last Updated: April 22, 2026 22:24:59 IST

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Delhi PUC News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए  बुधवार को बड़ा फैसला लिया है. सीएम ने बताया कि दिल्ली में अब बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ‘पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं’ नियम को सख्ती से लागू करें.

रेखा गुप्ता ने कहा कि हालांकि यह पहल पिछले दिसंबर में शुरू की गई थी, फिर भी कई वाहन वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र के बिना चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी उपायों की आवश्यकता है. यह निर्णय उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

उन्होंने कहा कि सरकार स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने और सतत एवं व्यापक उपायों के माध्यम से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है.

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने लिया सख्त फैसला

सीएम ने इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा- “दिल्ली में अब… NO PUC-NO FUEL, राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने सख्त निर्णय लेते हुए यह फैसला लिया है कि दिल्ली में अब बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा.”

उन्होंने आगे लिखा- “सभी पेट्रोल पंपों और एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. अब बिना वैध ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ प्रमाणपत्र वाले किसी भी वाहन को दिल्ली के फ्यूल स्टेशंस पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी जैसे ईंधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे.”

प्रभावी कदम उठाना समय की आवश्यकता है- रेखा गुप्ता

पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा- “वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाना समय की आवश्यकता है और हमारी सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता, दृढ़ इच्छाशक्ति और जनहित के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है.”



मुख्यमंत्री ने कहा- “बड़ी संख्या में वाहन वैध प्रमाण पत्र के बिना चल रहे हैं, जिससे शहर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है.” अधिकारियों के अनुसार, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली यातायात पुलिस को इस निर्देश को लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है.

लापरवाही पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई- सीएम

सीएम ने कहा कि अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी चूक या लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी संबंधित एजेंसियों में जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय की गई है.

इस तरह नए निर्देश के अनुसार, ईंधन केवल वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों में ही डाला जाएगा और सभी पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है. इस ढांचे में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है, जिसमें वाहन जब्त करना और अधिकतम दंड लगाना शामिल है.

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Delhi PUC News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए  बुधवार को बड़ा फैसला लिया है. सीएम ने बताया कि दिल्ली में अब बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ‘पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं’ नियम को सख्ती से लागू करें.

रेखा गुप्ता ने कहा कि हालांकि यह पहल पिछले दिसंबर में शुरू की गई थी, फिर भी कई वाहन वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र के बिना चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी उपायों की आवश्यकता है. यह निर्णय उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

उन्होंने कहा कि सरकार स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने और सतत एवं व्यापक उपायों के माध्यम से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है.

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने लिया सख्त फैसला

सीएम ने इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा- “दिल्ली में अब… NO PUC-NO FUEL, राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने सख्त निर्णय लेते हुए यह फैसला लिया है कि दिल्ली में अब बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा.”

उन्होंने आगे लिखा- “सभी पेट्रोल पंपों और एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. अब बिना वैध ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ प्रमाणपत्र वाले किसी भी वाहन को दिल्ली के फ्यूल स्टेशंस पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी जैसे ईंधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे.”

प्रभावी कदम उठाना समय की आवश्यकता है- रेखा गुप्ता

पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा- “वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाना समय की आवश्यकता है और हमारी सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता, दृढ़ इच्छाशक्ति और जनहित के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है.”



मुख्यमंत्री ने कहा- “बड़ी संख्या में वाहन वैध प्रमाण पत्र के बिना चल रहे हैं, जिससे शहर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है.” अधिकारियों के अनुसार, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली यातायात पुलिस को इस निर्देश को लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है.

लापरवाही पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई- सीएम

सीएम ने कहा कि अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी चूक या लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी संबंधित एजेंसियों में जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय की गई है.

इस तरह नए निर्देश के अनुसार, ईंधन केवल वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों में ही डाला जाएगा और सभी पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है. इस ढांचे में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है, जिसमें वाहन जब्त करना और अधिकतम दंड लगाना शामिल है.

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