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Home > राज्य > दिल्ली > Delhi Riots 2020: बेटे के कातिलों को मिले सख्त सजा… अंकित शर्मा केस में कोर्ट के फैसले के बाद छलका पिता का दर्द

Delhi Riots 2020: बेटे के कातिलों को मिले सख्त सजा… अंकित शर्मा केस में कोर्ट के फैसले के बाद छलका पिता का दर्द

Tahir Hussain Convicted: दिल्ली की कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के स्टाफ अंकित शर्मा की हत्या के लिए दोषी ठहराया.

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Last Updated: July 14, 2026 10:27:58 IST

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Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली की कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के स्टाफ अंकित शर्मा की हत्या के लिए दोषी ठहराया. यह फैसला अंकित के पिता के इस बात पर खुशी जताने के कुछ घंटों बाद आया कि जज ने एक पिता के बेटे को खोने का दर्द समझा.

कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने हुसैन को हत्या, अलग-अलग धर्मों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और जानलेवा हथियार से दंगा करने का दोषी ठहराया. चार अन्य नाज़िम, कासिम, जावेद और अनस – को भी हत्या और दो अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया, जबकि छह अन्य को मामले के सभी आरोपों से बरी कर दिया गया.

आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, 53 साल के रविंदर कुमार ने कहा कि पांच साल से ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद, फैसले से कुछ राहत मिली है. मैं बस चाहता हूं कि जज उन्हें कड़ी सज़ा दें ताकि अंकित की हत्या करते समय उन्होंने जो बेरहमी दिखाई, उसके लिए उन्हें सज़ा मिले. इससे कम कुछ भी मेरे बेटे की बेइज्ज़ती होगी.

अंकित के भाई ने कहा कि वे चाहते हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले. आज, सिर्फ़ कुछ लोगों को दोषी ठहराया गया है. हम चाहते हैं कि मेरे भाई की हत्या में शामिल सभी लोग कानून का सामना करें… उन्हें फांसी होनी चाहिए.

सज़ा का एलान जल्द ही किया जाएगा

प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, अंकित की कथित तौर पर 25 फरवरी, 2020 को खजूरी खास में उसके घर के पास हत्या कर दी गई थी, जब वह चांद बाग पुलिया (पुल) इलाके में दो ग्रुप के बीच हुई गोलीबारी में फंस गया था. जब उसने दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की, तो 20-25 लोगों की भीड़ ने कथित तौर पर उसे किडनैप कर लिया, उस पर हमला किया और चाकू मारा, और फिर उसे इलाके के एक नाले में फेंक दिया.

जब वह कोर्ट में मौजूद नहीं था, तो कुमार ने कहा कि वह फैसले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था. मैं शुरू में ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता के तौर पर अपना बयान दर्ज कराने कोर्ट आया था, लेकिन घटना के बाद, मैं और मेरा परिवार सुनवाई में शामिल होने से डर रहे थे… कोर्ट आने से पुराने ज़ख्म ही हरे हो जाते हैं.

अंकित का परिवार अपना घर छोड़कर शहर में दूसरी जगह चला गया 

डर और ट्रॉमा की वजह से, उसका परिवार अब खजूरी खास में अपना घर छोड़कर शहर में दूसरी जगह चला गया है. चांद बाग नाले के पास से गुज़रना, जहां अंकित की बॉडी फेंकी गई थी, हमारे परिवार के लिए बर्दाश्त से बाहर था. हम शांति पाने के लिए कहीं और चले गए.

कुमार ने केस को ज़ोरदार तरीके से लड़ने के लिए प्रॉसिक्यूशन की तारीफ की. उन्होंने कहा कि आरोपियों के नाम के सबूत और कई गवाहों के बयान थे. उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि जज ने उस दर्द को समझा जो एक पिता को अपने बेटे के बिना सहना पड़ता है, और उन्हें उम्मीद है कि सज़ा उनके जुर्म के हिसाब से होगी.

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Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली की कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के स्टाफ अंकित शर्मा की हत्या के लिए दोषी ठहराया. यह फैसला अंकित के पिता के इस बात पर खुशी जताने के कुछ घंटों बाद आया कि जज ने एक पिता के बेटे को खोने का दर्द समझा.

कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने हुसैन को हत्या, अलग-अलग धर्मों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और जानलेवा हथियार से दंगा करने का दोषी ठहराया. चार अन्य नाज़िम, कासिम, जावेद और अनस – को भी हत्या और दो अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया, जबकि छह अन्य को मामले के सभी आरोपों से बरी कर दिया गया.

आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, 53 साल के रविंदर कुमार ने कहा कि पांच साल से ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद, फैसले से कुछ राहत मिली है. मैं बस चाहता हूं कि जज उन्हें कड़ी सज़ा दें ताकि अंकित की हत्या करते समय उन्होंने जो बेरहमी दिखाई, उसके लिए उन्हें सज़ा मिले. इससे कम कुछ भी मेरे बेटे की बेइज्ज़ती होगी.

अंकित के भाई ने कहा कि वे चाहते हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले. आज, सिर्फ़ कुछ लोगों को दोषी ठहराया गया है. हम चाहते हैं कि मेरे भाई की हत्या में शामिल सभी लोग कानून का सामना करें… उन्हें फांसी होनी चाहिए.

सज़ा का एलान जल्द ही किया जाएगा

प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, अंकित की कथित तौर पर 25 फरवरी, 2020 को खजूरी खास में उसके घर के पास हत्या कर दी गई थी, जब वह चांद बाग पुलिया (पुल) इलाके में दो ग्रुप के बीच हुई गोलीबारी में फंस गया था. जब उसने दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की, तो 20-25 लोगों की भीड़ ने कथित तौर पर उसे किडनैप कर लिया, उस पर हमला किया और चाकू मारा, और फिर उसे इलाके के एक नाले में फेंक दिया.

जब वह कोर्ट में मौजूद नहीं था, तो कुमार ने कहा कि वह फैसले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था. मैं शुरू में ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता के तौर पर अपना बयान दर्ज कराने कोर्ट आया था, लेकिन घटना के बाद, मैं और मेरा परिवार सुनवाई में शामिल होने से डर रहे थे… कोर्ट आने से पुराने ज़ख्म ही हरे हो जाते हैं.

अंकित का परिवार अपना घर छोड़कर शहर में दूसरी जगह चला गया 

डर और ट्रॉमा की वजह से, उसका परिवार अब खजूरी खास में अपना घर छोड़कर शहर में दूसरी जगह चला गया है. चांद बाग नाले के पास से गुज़रना, जहां अंकित की बॉडी फेंकी गई थी, हमारे परिवार के लिए बर्दाश्त से बाहर था. हम शांति पाने के लिए कहीं और चले गए.

कुमार ने केस को ज़ोरदार तरीके से लड़ने के लिए प्रॉसिक्यूशन की तारीफ की. उन्होंने कहा कि आरोपियों के नाम के सबूत और कई गवाहों के बयान थे. उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि जज ने उस दर्द को समझा जो एक पिता को अपने बेटे के बिना सहना पड़ता है, और उन्हें उम्मीद है कि सज़ा उनके जुर्म के हिसाब से होगी.

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