Delhi Riots Case: कई सालों से जेल में बंद शरजील इमाम को अब परिवार के एक खास मौके में शामिल होने का मौका मिला है. दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में उन्हें 7 दिन की अंतरिम जमानत दी है. यह राहत उन्हें अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए मिली है. इमाम 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जेल से बाहर रह सकेंगे.
कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने मंगलवार को यह आदेश दिया. फिलहाल आदेश की विस्तृत लिखित कॉपी सामने नहीं आई है. अदालत से मिली यह राहत सिर्फ शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी तौर पर दी गई है. इससे मुख्य मामले की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ता.
2020 से जेल में हैं इमाम
शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस ने जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस और अभियोजन पक्ष का आरोप है कि वह फरवरी 2020 में नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ी कथित बड़ी साजिश में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों में शामिल थे. हालांकि, ये आरोप अभी अदालत में विचाराधीन हैं. फरवरी 2020 में दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हुई थी. इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे. यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच हुई थी.
नियमित जमानत पर भी चल रही सुनवाई
शरजील इमाम और सह-आरोपी उमर खालिद की नियमित जमानत याचिकाएं भी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने लंबित हैं. हाई कोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई को 30 सितंबर तक टाल दिया है. दिल्ली पुलिस ने दोनों की जमानत का विरोध किया है और मामले में उनकी कथित भूमिका को गंभीर बताया है. इससे पहले जुलाई में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद की नई जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा था कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद इन अर्जियों पर विचार करने का आधार नहीं बनता.
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