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Home > देश > EPFO का नया नियम लागू, 20 हजार सैलरी वालों की बढ़ेगी PF कटौती? ₹25,000 की लिमिट से समझें पूरा हिसाब

EPFO का नया नियम लागू, 20 हजार सैलरी वालों की बढ़ेगी PF कटौती? ₹25,000 की लिमिट से समझें पूरा हिसाब

EPFO Rule Change: EPFO ने अनिवार्य कवरेज की वेज सीलिंग ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी है. यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से प्रभावी है और सरकार के अनुसार इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के दायरे में आ सकते हैं. नई सीमा के कारण ₹15,000 से ₹25,000 तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को EPF, EPS और EDLI जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकता है. हालांकि, ₹25,000 की सीमा का मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी का PF योगदान ₹3,000 ही होगा; वास्तविक गणना लागू PF वेतन के आधार पर होगी.

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Last Updated: September 27, 2026 18:46:23 IST

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EPFO Rule Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वेज सीलिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया है. अनिवार्य EPFO कवरेज के लिए मासिक वेतन की सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है. यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हो चुका है और सरकार के मुताबिक इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के दायरे में आ सकते हैं. इस बदलाव का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जिनकी मासिक वेतन राशि पहले ₹15,000 से ज्यादा होने के कारण अनिवार्य EPFO कवरेज से बाहर रह जाती थी. अब ₹15,000 से ₹25,000 तक के वेतन वाले कर्मचारियों को लागू नियमों के तहत EPF, EPS और EDLI जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कवरेज मिल सकता है.

₹15 हजार से बढ़कर ₹25 हजार हुई वेज सीलिंग

EPFO की वैधानिक वेज सीलिंग लंबे समय से ₹15,000 थी. अब इसे बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने 16 सितंबर को इस फैसले को मंजूरी दी और संशोधित सीमा 17 सितंबर से प्रभावी हो गई. यह बदलाव सितंबर 2014 के बाद पहली बार किया गया है. इसका मतलब यह है कि किसी कवर किए गए प्रतिष्ठान में ₹15,000 से अधिक और ₹25,000 तक वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी, जो पहले सिर्फ वेतन सीमा के कारण अनिवार्य EPFO कवरेज से बाहर रह जाते थे, अब नए नियम के तहत दायरे में आ सकते हैं.

20 हजार रुपये वेतन वाले कर्मचारी पर क्या असर होगा?

मान लीजिए किसी कर्मचारी का लागू PF वेतन ₹20,000 है. 12 फीसदी कर्मचारी योगदान के हिसाब से उसके वेतन से ₹2,400 PF के लिए कट सकते हैं. नियोक्ता की ओर से भी 12 फीसदी यानी ₹2,400 का योगदान होगा. नियोक्ता के हिस्से का पूरा ₹2,400 कर्मचारी के EPF खाते में नहीं जाता. लागू प्रावधानों के अनुसार इसका एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और बाकी हिस्सा EPF में जाता है. ₹20,000 के आधार पर 8.33 फीसदी यानी करीब ₹1,666.67 EPS में और बाकी करीब ₹733.33 EPF में जा सकता है. इस तरह कर्मचारी और नियोक्ता का कुल योगदान ₹4,800 होगा. हालांकि, वास्तविक PF कटौती कर्मचारी के लागू PF वेतन, वेतन संरचना और संबंधित नियमों पर निर्भर करेगी. इसलिए सिर्फ ग्रॉस सैलरी देखकर हर कर्मचारी की कटौती एक जैसी मानना सही नहीं होगा.

क्या ₹25 हजार कमाने वाले हर कर्मचारी का PF ₹3 हजार कटेगा?

नहीं. ₹25,000 संशोधित वैधानिक वेतन सीमा है, हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य रूप से तय किया गया एक समान PF अंशदान आधार नहीं. अगर किसी कर्मचारी का लागू PF वेतन ₹25,000 से कम है, तो योगदान उसी वेतन के आधार पर तय होगा. उदाहरण के तौर पर, ₹10,000 के PF वेतन पर 12 फीसदी कर्मचारी योगदान ₹1,200 होगा, जबकि ₹20,000 पर यह राशि ₹2,400 और ₹25,000 पर ₹3,000 होगी. यानी ₹25,000 की नई सीमा को हर कर्मचारी की वास्तविक PF कटौती समझना सही नहीं है.

जिन कर्मचारियों को पहले EPS नहीं मिला, उनके लिए भी बदलाव

इस संशोधन का असर उन कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है जो पहले से EPF सदस्य थे, लेकिन उनकी वेतन सीमा पुरानी ₹15,000 की सीमा से अधिक होने के कारण EPS के दायरे से बाहर रह गए थे. सरकार ने बताया है कि संशोधित सीमा से EPF, EPS और EDLI के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार होगा. EPFO के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार रिटायरमेंट सेविंग, पेंशन और बीमा से जुड़े लाभ मिल सकते हैं. EDLI यानी Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme कर्मचारी की सेवा के दौरान बीमा सुरक्षा से जुड़ी योजना है.

सितंबर में बदलाव लागू हुआ, अक्टूबर से क्या होगा?

यहां तारीख को लेकर भ्रम दूर करना जरूरी है. संशोधित ₹25,000 वेज सीलिंग 1 अक्टूबर 2026 से लागू नहीं हुई है, बल्कि इसकी प्रभावी तारीख 17 सितंबर 2026 है. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर भी हालिया वेज सीलिंग संशोधन से जुड़े FAQ उपलब्ध कराए गए हैं. इसलिए सितंबर के वेतन और योगदान की गणना में लागू नियमों के अनुसार बदलाव को ध्यान में रखना होगा. अक्टूबर 2026 पहला पूरा वेतन महीना होगा, जिसमें नई सीमा के प्रभाव को पूरे महीने के स्तर पर देखा जा सकेगा.

क्या आपकी इन-हैंड सैलरी कम हो सकती है?

जिन कर्मचारियों पर नए नियम के तहत पहली बार अनिवार्य EPFO कवरेज लागू होता है या जिनका PF योगदान बढ़ता है, उनकी टेक-होम सैलरी पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कर्मचारी के हिस्से का 12 फीसदी योगदान वेतन से काटा जाता है. दूसरी ओर, नियोक्ता की ओर से भी वैधानिक योगदान बढ़ सकता है.
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी की इन-हैंड सैलरी एक निश्चित राशि से घटेगी. इसका असर उसके PF वेतन, मौजूदा सदस्यता, वेतन संरचना और लागू EPFO प्रावधानों पर निर्भर करेगा.

₹25 हजार की लिमिट का मतलब क्या समझें?

सीधे शब्दों में कहें तो नई व्यवस्था का मुख्य बदलाव यह है कि ₹15,000 से ₹25,000 तक वेतन पाने वाले और संबंधित शर्तों को पूरा करने वाले ज्यादा कर्मचारी अब अनिवार्य EPFO सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे. सरकार का अनुमान है कि इससे 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी कवर होंगे. इसलिए कर्मचारियों के लिए अपनी सैलरी स्लिप में PF Wage, कर्मचारी योगदान और नियोक्ता योगदान की जानकारी देखना जरूरी होगा. सिर्फ ग्रॉस सैलरी या CTC के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि हर महीने PF में कितनी राशि जाएगी.

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Last Updated: September 27, 2026 18:46:23 IST

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EPFO Rule Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वेज सीलिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया है. अनिवार्य EPFO कवरेज के लिए मासिक वेतन की सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है. यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हो चुका है और सरकार के मुताबिक इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के दायरे में आ सकते हैं. इस बदलाव का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जिनकी मासिक वेतन राशि पहले ₹15,000 से ज्यादा होने के कारण अनिवार्य EPFO कवरेज से बाहर रह जाती थी. अब ₹15,000 से ₹25,000 तक के वेतन वाले कर्मचारियों को लागू नियमों के तहत EPF, EPS और EDLI जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कवरेज मिल सकता है.

₹15 हजार से बढ़कर ₹25 हजार हुई वेज सीलिंग

EPFO की वैधानिक वेज सीलिंग लंबे समय से ₹15,000 थी. अब इसे बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने 16 सितंबर को इस फैसले को मंजूरी दी और संशोधित सीमा 17 सितंबर से प्रभावी हो गई. यह बदलाव सितंबर 2014 के बाद पहली बार किया गया है. इसका मतलब यह है कि किसी कवर किए गए प्रतिष्ठान में ₹15,000 से अधिक और ₹25,000 तक वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी, जो पहले सिर्फ वेतन सीमा के कारण अनिवार्य EPFO कवरेज से बाहर रह जाते थे, अब नए नियम के तहत दायरे में आ सकते हैं.

20 हजार रुपये वेतन वाले कर्मचारी पर क्या असर होगा?

मान लीजिए किसी कर्मचारी का लागू PF वेतन ₹20,000 है. 12 फीसदी कर्मचारी योगदान के हिसाब से उसके वेतन से ₹2,400 PF के लिए कट सकते हैं. नियोक्ता की ओर से भी 12 फीसदी यानी ₹2,400 का योगदान होगा. नियोक्ता के हिस्से का पूरा ₹2,400 कर्मचारी के EPF खाते में नहीं जाता. लागू प्रावधानों के अनुसार इसका एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और बाकी हिस्सा EPF में जाता है. ₹20,000 के आधार पर 8.33 फीसदी यानी करीब ₹1,666.67 EPS में और बाकी करीब ₹733.33 EPF में जा सकता है. इस तरह कर्मचारी और नियोक्ता का कुल योगदान ₹4,800 होगा. हालांकि, वास्तविक PF कटौती कर्मचारी के लागू PF वेतन, वेतन संरचना और संबंधित नियमों पर निर्भर करेगी. इसलिए सिर्फ ग्रॉस सैलरी देखकर हर कर्मचारी की कटौती एक जैसी मानना सही नहीं होगा.

क्या ₹25 हजार कमाने वाले हर कर्मचारी का PF ₹3 हजार कटेगा?

नहीं. ₹25,000 संशोधित वैधानिक वेतन सीमा है, हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य रूप से तय किया गया एक समान PF अंशदान आधार नहीं. अगर किसी कर्मचारी का लागू PF वेतन ₹25,000 से कम है, तो योगदान उसी वेतन के आधार पर तय होगा. उदाहरण के तौर पर, ₹10,000 के PF वेतन पर 12 फीसदी कर्मचारी योगदान ₹1,200 होगा, जबकि ₹20,000 पर यह राशि ₹2,400 और ₹25,000 पर ₹3,000 होगी. यानी ₹25,000 की नई सीमा को हर कर्मचारी की वास्तविक PF कटौती समझना सही नहीं है.

जिन कर्मचारियों को पहले EPS नहीं मिला, उनके लिए भी बदलाव

इस संशोधन का असर उन कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है जो पहले से EPF सदस्य थे, लेकिन उनकी वेतन सीमा पुरानी ₹15,000 की सीमा से अधिक होने के कारण EPS के दायरे से बाहर रह गए थे. सरकार ने बताया है कि संशोधित सीमा से EPF, EPS और EDLI के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार होगा. EPFO के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार रिटायरमेंट सेविंग, पेंशन और बीमा से जुड़े लाभ मिल सकते हैं. EDLI यानी Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme कर्मचारी की सेवा के दौरान बीमा सुरक्षा से जुड़ी योजना है.

सितंबर में बदलाव लागू हुआ, अक्टूबर से क्या होगा?

यहां तारीख को लेकर भ्रम दूर करना जरूरी है. संशोधित ₹25,000 वेज सीलिंग 1 अक्टूबर 2026 से लागू नहीं हुई है, बल्कि इसकी प्रभावी तारीख 17 सितंबर 2026 है. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर भी हालिया वेज सीलिंग संशोधन से जुड़े FAQ उपलब्ध कराए गए हैं. इसलिए सितंबर के वेतन और योगदान की गणना में लागू नियमों के अनुसार बदलाव को ध्यान में रखना होगा. अक्टूबर 2026 पहला पूरा वेतन महीना होगा, जिसमें नई सीमा के प्रभाव को पूरे महीने के स्तर पर देखा जा सकेगा.

क्या आपकी इन-हैंड सैलरी कम हो सकती है?

जिन कर्मचारियों पर नए नियम के तहत पहली बार अनिवार्य EPFO कवरेज लागू होता है या जिनका PF योगदान बढ़ता है, उनकी टेक-होम सैलरी पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कर्मचारी के हिस्से का 12 फीसदी योगदान वेतन से काटा जाता है. दूसरी ओर, नियोक्ता की ओर से भी वैधानिक योगदान बढ़ सकता है.
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी की इन-हैंड सैलरी एक निश्चित राशि से घटेगी. इसका असर उसके PF वेतन, मौजूदा सदस्यता, वेतन संरचना और लागू EPFO प्रावधानों पर निर्भर करेगा.

₹25 हजार की लिमिट का मतलब क्या समझें?

सीधे शब्दों में कहें तो नई व्यवस्था का मुख्य बदलाव यह है कि ₹15,000 से ₹25,000 तक वेतन पाने वाले और संबंधित शर्तों को पूरा करने वाले ज्यादा कर्मचारी अब अनिवार्य EPFO सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे. सरकार का अनुमान है कि इससे 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी कवर होंगे. इसलिए कर्मचारियों के लिए अपनी सैलरी स्लिप में PF Wage, कर्मचारी योगदान और नियोक्ता योगदान की जानकारी देखना जरूरी होगा. सिर्फ ग्रॉस सैलरी या CTC के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि हर महीने PF में कितनी राशि जाएगी.

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