Live TV
Search
Home > राज्य > उत्तर प्रदेश > UP: भोजपुरी फिल्म के राइटर ने अभिनेत्री से बनाया अवैध संबंध, फिर अपनी पत्नी के… अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

UP: भोजपुरी फिल्म के राइटर ने अभिनेत्री से बनाया अवैध संबंध, फिर अपनी पत्नी के… अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Fatehpur News: इंद्रमोहन के महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर वार्ड निवासी भोजपुरी अभिनेत्री नेहा वर्मा से संबंध हो गए. आरोप है कि इसके बाद दोनों मिलकर योगमाया को परेशान करने लगे. 25 दिसंबर 2021 की रात इंद्रमोहन और नेहा ने कथित तौर पर हंसिया से योगमाया का गला काटकर उसकी हत्या कर दी.

Written By:
Published: November 7, 2026 23:20:00 IST
Last Updated: November 7, 2026 23:20:00 IST

Mobile Ads 1x1

UP News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक महिला की गला काटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मृतका के पति और उसकी महिला मित्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पति इंद्रमोहन भोजपुरी फिल्मों का लेखक है, जबकि उसकी महिला मित्र नेहा वर्मा भोजपुरी अभिनेत्री है. अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मामला खागा कोतवाली क्षेत्र के गुलरियनपुर मजरे कूरा गांव का है. यहां 25 दिसंबर 2021 की रात करीब 11 बजे विवाहिता योगमाया की हंसिया से गला काटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मृतका के भाई सत्यप्रकाश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

इंद्रमोहन करता था योगमाया को प्रताड़ित

शिकायत के मुताबिक, थरियांव थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर मजरे अब्दुल्लापुर घूरी गांव निवासी सत्यप्रकाश ने अपनी बहन योगमाया की शादी 10 फरवरी 2015 को खागा कोतवाली क्षेत्र के गुलरियनपुर गांव निवासी इंद्रमोहन लोधी से की थी. शादी में दान-दहेज भी दिया गया था. आरोप था कि शादी के बाद इंद्रमोहन एक लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा और मांग पूरी नहीं होने पर योगमाया को प्रताड़ित करता था.

इसी दौरान इंद्रमोहन के महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर वार्ड निवासी भोजपुरी अभिनेत्री नेहा वर्मा से संबंध हो गए. आरोप है कि इसके बाद दोनों मिलकर योगमाया को परेशान करने लगे. 25 दिसंबर 2021 की रात इंद्रमोहन और नेहा ने कथित तौर पर हंसिया से योगमाया का गला काटकर उसकी हत्या कर दी.

छह साल के बेटे को मिलेगी जुर्माने की रकम

बीते 30 अक्टूबर को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 6 नवंबर की तारीख तय की थी. शुक्रवार को अदालत ने इंद्रमोहन लोधी और नेहा वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

अदालत ने मृतका योगमाया के छह वर्षीय बेटे सात्विक को दोनों दोषियों से वसूले जाने वाले जुर्माने की पूरी राशि उसके बैंक खाते में जमा कराने का आदेश दिया है.

Tags:

MORE NEWS

Home > राज्य > उत्तर प्रदेश > UP: भोजपुरी फिल्म के राइटर ने अभिनेत्री से बनाया अवैध संबंध, फिर अपनी पत्नी के… अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Written By:
Published: November 7, 2026 23:20:00 IST
Last Updated: November 7, 2026 23:20:00 IST

Mobile Ads 1x1

UP News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक महिला की गला काटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मृतका के पति और उसकी महिला मित्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पति इंद्रमोहन भोजपुरी फिल्मों का लेखक है, जबकि उसकी महिला मित्र नेहा वर्मा भोजपुरी अभिनेत्री है. अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मामला खागा कोतवाली क्षेत्र के गुलरियनपुर मजरे कूरा गांव का है. यहां 25 दिसंबर 2021 की रात करीब 11 बजे विवाहिता योगमाया की हंसिया से गला काटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मृतका के भाई सत्यप्रकाश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

इंद्रमोहन करता था योगमाया को प्रताड़ित

शिकायत के मुताबिक, थरियांव थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर मजरे अब्दुल्लापुर घूरी गांव निवासी सत्यप्रकाश ने अपनी बहन योगमाया की शादी 10 फरवरी 2015 को खागा कोतवाली क्षेत्र के गुलरियनपुर गांव निवासी इंद्रमोहन लोधी से की थी. शादी में दान-दहेज भी दिया गया था. आरोप था कि शादी के बाद इंद्रमोहन एक लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा और मांग पूरी नहीं होने पर योगमाया को प्रताड़ित करता था.

इसी दौरान इंद्रमोहन के महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर वार्ड निवासी भोजपुरी अभिनेत्री नेहा वर्मा से संबंध हो गए. आरोप है कि इसके बाद दोनों मिलकर योगमाया को परेशान करने लगे. 25 दिसंबर 2021 की रात इंद्रमोहन और नेहा ने कथित तौर पर हंसिया से योगमाया का गला काटकर उसकी हत्या कर दी.

छह साल के बेटे को मिलेगी जुर्माने की रकम

बीते 30 अक्टूबर को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 6 नवंबर की तारीख तय की थी. शुक्रवार को अदालत ने इंद्रमोहन लोधी और नेहा वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

अदालत ने मृतका योगमाया के छह वर्षीय बेटे सात्विक को दोनों दोषियों से वसूले जाने वाले जुर्माने की पूरी राशि उसके बैंक खाते में जमा कराने का आदेश दिया है.

Tags:

MORE NEWS