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Shakti Bill: 3 साल की सजा और… महिलाओं के खिलाफ पर जीरो टॉलेरेंस, शक्ति कानून बिल पास, जानें 10 अहम बिंदु

Shakti Bill Maharashtra: महाराष्ट्र विधानसभा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अहम माने जा रहे ‘शक्ति कानून’ से जुड़े संशोधन विधेयक को चर्चा के बाद पास हो गया है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह विधेयक सदन में पेश किया. नए प्रावधानों के तहत, अब बलात्कार पीड़ितों के साथ-साथ तेजाब हमले की पीड़ितों की पहचान उजागर करना भी प्रतिबंधित होगा.

Shakti Act Amendment Bill: महाराष्ट्र विधानसभा में, ‘शक्ति अधिनियम’ से जुड़ा संशोधन विधेयक, जिसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह विधेयक सदन में पेश किया. नए प्रावधानों के तहत, अब बलात्कार पीड़ितों के साथ-साथ तेजाब हमले की पीड़ितों की पहचान उजागर करना भी प्रतिबंधित होगा.
इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि सोशल मीडिया पर महिलाओं का अश्लील चित्रण करना, उनकी तस्वीरों का दुरुपयोग करना, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके महिलाओं की नकली तस्वीरें या वीडियो बनाना और प्रसारित करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा. ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक में कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें इस बिल के 10 मुख्य बिंदु.

‘शक्ति कानून’ से जुड़े संशोधन विधेयक के चर्चा के 10 मुख्य बिंदु

1. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को सूचित किया कि शक्ति अधिनियम को मंजूरी मिलने में देरी इसलिए हुई, क्योंकि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता (BNS)लागू कर दी थी. इसके बाद, राज्य सरकार से उन विशिष्ट धाराओं में संशोधन प्रस्तावित करने का अनुरोध किया गया, जिन्हें भारतीय न्याय संहिता में शामिल नहीं किया गया था.
2. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन निर्देशों का पालन करते हुए, आवश्यक संशोधन किए गए और विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया.
3. सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि एसिड हमले की पीड़ितों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे. इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनकी पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रहे.
4. दूसरी बात, डिजिटल माध्यमों जैसे ईमेल या सोशल मीडिया के ज़रिए किसी महिला के प्रति यौन इशारे करना अब एक आपराधिक अपराध माना जाएगा. इसके लिए तीन साल तक की जेल और साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है.
5. विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान, कई सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए. विधायक भास्कर जाधव ने सुझाव दिया कि पुरुषों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी एक अलग कानून बनाया जाना चाहिए.
6. मुख्यमंत्री फडणवीस ने सदन को आश्वासन दिया कि बलात्कार कानूनों के दुरुपयोग या उन्हें एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से जुड़े मामलों की जांच अत्यंत गंभीरता से की जाएगी. उन्होंने बताया कि शक्ति अधिनियम की नौ धाराएं पहले ही भारतीय न्याय संहिता में शामिल की जा चुकी हैं. इसके अलावा, केंद्र सरकार से यह अनुरोध भी किया जाएगा कि आज पारित की गई दो नई धाराओं को भी भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया जाए.
7. सरकार का मानना ​​है कि पिछले कानून में कुछ कमियां थीं, जिनसे पीड़ितों की पहचान उजागर होने का लगातार खतरा बना रहता था.
8.  इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा भी मौजूद नहीं था. इन दोनों ही समस्याओं का समाधान नए संशोधनों के माध्यम से कर दिया गया है. इससे महिलाओं की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और अपराधियों में भय पैदा होगा.
9. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस करे.
10.  सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ऐसे अपराधों में बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी, और अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा.

कुछ प्रावधान केंद्रीय कानूनों के साथ कर रहे थे ओवरलैप

महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद ने 2020-21 सत्र के दौरान ‘शक्ति आपराधिक कानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक’ पारित किया था. इसे पारित करने के बाद, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था. हालांकि, कई केंद्रीय मंत्रालयों ने प्रस्तावित कानून के कुछ प्रावधानों पर आपत्तियां उठाई थीं. उन्होंने तर्क दिया कि कुछ प्रावधान या तो मौजूदा केंद्रीय कानूनों के साथ ओवरलैप करते थे, या उनसे संभावित रूप से टकरा सकते थे, जिसके कारण उनकी समीक्षा करना आवश्यक हो गया था.
इसके अलावा, 2023–24 के दौरान, केंद्र सरकार ने देश में नए आपराधिक कानून लागू किए, जिनमें मुख्य रूप से भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) शामिल हैं. इन नए कानूनों के लागू होने के बाद, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को ‘शक्ति अधिनियम’ के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इन नए केंद्रीय कानूनों के अनुरूप हों. परिणामस्वरूप, वह विधेयक, जिसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था, राज्य को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया; जिससे राज्य सरकार के लिए उसमें संशोधन करना आवश्यक हो गया.
Shristi S

Shristi S has been working in India News as Content Writer since August 2025, She's Working ITV Network Since 1 year first as internship and after completing intership Shristi Joined Inkhabar Haryana of ITV Group on November 2024.

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