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एयरपोर्ट पर अलर्ट, श्रीनगर में 2 विदेशी नागरिकों के पास मिला प्रतिबंधित डिवाइस; हिरासत में लिया

Srinagar Airport Us Citizens Detained: श्रीनगर हवाई अड्डे पर रविवार को दो अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया. सुरक्षा अधिकारियों को उनकी जांच के दौरान उनके सामान में एक सैटेलाइट फ़ोन मिला, जो एक प्रतिबंधित चीज है. हवाई अड्डे की सुरक्षा टीम ने इन लोगों से पूछताछ की और बाद में उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया.

Written By: Shristi S
Last Updated: April 19, 2026 20:40:30 IST

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Two US citizen detained Srinagar: श्रीनगर हवाई अड्डे पर रविवार को दो अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया. सुरक्षा अधिकारियों को उनकी जांच के दौरान उनके सामान में एक सैटेलाइट फ़ोन मिला, जो एक प्रतिबंधित चीज है. हवाई अड्डे की सुरक्षा टीम ने इन लोगों से पूछताछ की और बाद में उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया.
 
हिरासत में लिए गए लोगों में से एक की पहचान मोंटाना के जेफ़री स्कॉट के रूप में हुई है; अधिकारियों ने उनके सामान से गार्मिन कंपनी का बना सैटेलाइट फ़ोन बरामद किया. भारत में सरकार की पहले से अनुमति लिए बिना सैटेलाइट फ़ोन रखना प्रतिबंधित है.
 

इन उपकरणों पर कड़े नियम लागू होते हैं

थुराया और इरिडियम जैसे उपकरणों पर कड़े नियम लागू होते हैं; भारतीय टेलीग्राफ़ अधिनियम और अन्य सुरक्षा नियमों के तहत, बिना अनुमति के इन्हें रखने पर हिरासत, गिरफ़्तारी और ज़ब्ती की कार्रवाई हो सकती है. सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, यात्रियों को ऐसे उपकरण अपने साथ ले जाने या इस्तेमाल करने से पहले दूरसंचार विभाग से लिखित अनुमति लेनी जरूरी है. भारत सुरक्षा कारणों से इन दूरसंचार प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करता है; अतीत में, विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों, दोनों पर ही सैटेलाइट कम्युनिकेटर रखने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है.
 

इससे पहले भी एक अमेरिकी नागरिक कोलकाता में हुआ था गिरफ्तार

इससे पहले, मार्च में, अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को कोलकाता हवाई अड्डे पर गिरफ़्तार किया गया था; उनके साथ अलग-अलग शहरों से छह यूक्रेनी नागरिकों को भी पकड़ा गया था. FIR के अनुसार, ये सभी अलग-अलग तारीखों पर पर्यटक वीज़ा पर भारत आए थे. वे हवाई जहाज़ से गुवाहाटी गए और फिर जरूरी कागज़ात के बिना मिज़ोरम पहुंचे, जिसके बाद वे अवैध रूप से सीमा पार करके म्यांमार चले गए. वहां, वैनडाइक के समूह ने उन जातीय सशस्त्र संगठनों (EAOs) को उन्नत असममित युद्ध तकनीकों जिनमें ड्रोन संचालन भी शामिल है का प्रशिक्षण दिया, जो वहां की सैनिक सरकार (जंटा) के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे.
 
पिछले साल मई में, पुडुचेरी हवाई अड्डे पर एक अमेरिकी नेत्र रोग विशेषज्ञ को रोक लिया गया था, जब अधिकारियों को उनके पास एक इरिडियम सैटेलाइट फ़ोन मिला. उन्हें हैदराबाद जाने वाली उड़ान में सवार होने से रोक दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी.
 

क्या है अधिकारियों का कहना?

अधिकारियों ने बताया है कि हवाई अड्डों और होटलों में बिना अनुमति के सैटेलाइट उपकरण रखने के आरोप में पहले भी कई विदेशी नागरिकों, जिनमें एक चीनी नागरिक और एक ब्रिटिश अधिकारी शामिल हैं को हिरासत में लिया जा चुका है. नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 30 जनवरी, 2025 को सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया कि वे उड़ान के दौरान की जाने वाली घोषणाओं, अपने विदेशी कार्यालयों और विमान के भीतर उपलब्ध सामग्री के माध्यम से यात्रियों को इस प्रतिबंध के बारे में सूचित करें.
 
विदेशी सरकारों ने भी इस संबंध में चेतावनियां जारी की हैं: अमेरिका और ब्रिटेन की यात्रा सलाह में यात्रियों को आगाह किया गया है कि भारत में सैटेलाइट फ़ोन या इसी तरह के GPS उपकरण लाने पर भारी जुर्माना, उपकरणों की ज़ब्ती या गिरफ़्तारी की कार्रवाई हो सकती है.

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Written By: Shristi S
Last Updated: April 19, 2026 20:40:30 IST

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Two US citizen detained Srinagar: श्रीनगर हवाई अड्डे पर रविवार को दो अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया. सुरक्षा अधिकारियों को उनकी जांच के दौरान उनके सामान में एक सैटेलाइट फ़ोन मिला, जो एक प्रतिबंधित चीज है. हवाई अड्डे की सुरक्षा टीम ने इन लोगों से पूछताछ की और बाद में उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया.
 
हिरासत में लिए गए लोगों में से एक की पहचान मोंटाना के जेफ़री स्कॉट के रूप में हुई है; अधिकारियों ने उनके सामान से गार्मिन कंपनी का बना सैटेलाइट फ़ोन बरामद किया. भारत में सरकार की पहले से अनुमति लिए बिना सैटेलाइट फ़ोन रखना प्रतिबंधित है.
 

इन उपकरणों पर कड़े नियम लागू होते हैं

थुराया और इरिडियम जैसे उपकरणों पर कड़े नियम लागू होते हैं; भारतीय टेलीग्राफ़ अधिनियम और अन्य सुरक्षा नियमों के तहत, बिना अनुमति के इन्हें रखने पर हिरासत, गिरफ़्तारी और ज़ब्ती की कार्रवाई हो सकती है. सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, यात्रियों को ऐसे उपकरण अपने साथ ले जाने या इस्तेमाल करने से पहले दूरसंचार विभाग से लिखित अनुमति लेनी जरूरी है. भारत सुरक्षा कारणों से इन दूरसंचार प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करता है; अतीत में, विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों, दोनों पर ही सैटेलाइट कम्युनिकेटर रखने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है.
 

इससे पहले भी एक अमेरिकी नागरिक कोलकाता में हुआ था गिरफ्तार

इससे पहले, मार्च में, अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को कोलकाता हवाई अड्डे पर गिरफ़्तार किया गया था; उनके साथ अलग-अलग शहरों से छह यूक्रेनी नागरिकों को भी पकड़ा गया था. FIR के अनुसार, ये सभी अलग-अलग तारीखों पर पर्यटक वीज़ा पर भारत आए थे. वे हवाई जहाज़ से गुवाहाटी गए और फिर जरूरी कागज़ात के बिना मिज़ोरम पहुंचे, जिसके बाद वे अवैध रूप से सीमा पार करके म्यांमार चले गए. वहां, वैनडाइक के समूह ने उन जातीय सशस्त्र संगठनों (EAOs) को उन्नत असममित युद्ध तकनीकों जिनमें ड्रोन संचालन भी शामिल है का प्रशिक्षण दिया, जो वहां की सैनिक सरकार (जंटा) के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे.
 
पिछले साल मई में, पुडुचेरी हवाई अड्डे पर एक अमेरिकी नेत्र रोग विशेषज्ञ को रोक लिया गया था, जब अधिकारियों को उनके पास एक इरिडियम सैटेलाइट फ़ोन मिला. उन्हें हैदराबाद जाने वाली उड़ान में सवार होने से रोक दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी.
 

क्या है अधिकारियों का कहना?

अधिकारियों ने बताया है कि हवाई अड्डों और होटलों में बिना अनुमति के सैटेलाइट उपकरण रखने के आरोप में पहले भी कई विदेशी नागरिकों, जिनमें एक चीनी नागरिक और एक ब्रिटिश अधिकारी शामिल हैं को हिरासत में लिया जा चुका है. नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 30 जनवरी, 2025 को सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया कि वे उड़ान के दौरान की जाने वाली घोषणाओं, अपने विदेशी कार्यालयों और विमान के भीतर उपलब्ध सामग्री के माध्यम से यात्रियों को इस प्रतिबंध के बारे में सूचित करें.
 
विदेशी सरकारों ने भी इस संबंध में चेतावनियां जारी की हैं: अमेरिका और ब्रिटेन की यात्रा सलाह में यात्रियों को आगाह किया गया है कि भारत में सैटेलाइट फ़ोन या इसी तरह के GPS उपकरण लाने पर भारी जुर्माना, उपकरणों की ज़ब्ती या गिरफ़्तारी की कार्रवाई हो सकती है.

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