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Elvish Yadav: एल्विश यादव की बढ़ीं मुश्किलें, गुरुग्राम पुलिस ने किया मामला दर्ज

Rajesh kumar • LAST UPDATED : March 31, 2024, 8:01 am IST

India News (इंडिया न्यूज़), Elvish Yadav: यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार (30 मार्च) को 32 बोर गाने की शूटिंग के दौरान अवैध रूप से सांपों का इस्तेमाल करने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में एल्विश यादव और गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया। गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने में आईपीसी की धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बादशाहपुर पुलिस स्टेशन के SHO सतीश देशवाल ने बताया कि कोर्ट से आदेश मिला था कि एल्विश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया के खिलाफ धारा 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज की जाए. इसके बाद आईपीसी, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

अभिलेखों का सत्यापन कर भेजा जाएगा नोटिस

SHO ने कहा कि सांप का इस्तेमाल किया गया और उसके साथ क्रूर व्यवहार किया गया. अब अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे और जो प्राप्त होंगे उनका सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड सत्यापन और जांच के बाद ही उन्हें (एलविश यादव और गायक फाजिलपुरिया) आगे नोटिस भेजा जाएगा।

शिकायतकर्ता ने कराया वीडियो लिंक उपलब्ध

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से एक वीडियो लिंक उपलब्ध कराया गया है. इस लिंक के आधार पर और शिकायत करने वाले पक्ष को संयुक्त रूप से बुलाकर उनसे साक्ष्य जुटाए जाएंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

नोएडा की एक अदालत से जमानत पर हैं अलविश यादव

यूट्यूबर एल्विश यादव को हाल ही में सांप के जहर मामले में नोएडा की एक अदालत ने जमानत दे दी थी। अब एक और वीडियो में प्रतिबंधित सांपों के इस्तेमाल को लेकर गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. यह मामला पशु अधिकार कार्यकर्ता सौरभ गुप्ता द्वारा अदालत में दायर याचिका पर दिए गए आदेश के अनुपालन में दर्ज किया गया है. यह वीडियो एल्विश यादव ने गुरुग्राम के एक मॉल में शूट किया था, जिसके खिलाफ सौरभ गुप्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

एल्विश पर लगा है यह इल्जाम

सौरभ गुप्ता बीजेपी सांसद मेनका गांधी की पार्टी पीपल फॉर एनिमल्स के साथ काम करते हैं। उन्होंने यह कहते हुए अदालत का रुख किया था कि एल्विश और 50 अन्य को एक वायरल वीडियो में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत प्रतिबंधित विभिन्न सांपों का उपयोग करते हुए देखा गया था। गुप्ता ने कहा कि उन्होंने पिछले साल इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की थी। गुरुग्राम पुलिस आयुक्त, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

यह भी पढ़ेंः- Sanjeev Balyan: भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के काफिले पर हमला,10 कार्यकर्ता हुए घायल

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