What is Delimitation Bill In Hindi: जैसा की सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है. इसके बाद से एक शब्द काफी चर्चे में है वो है डिलिमिटेशन बिल (Delimitation Bill), क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आइए जानते हैं इसका मतलब-
डिलिमिटेशन बिल (Delimitation Bill) का हिंदी में मतलब होता है परिसीमन विधेयक. इसका सीधा-सीधा मतलब होता है कि जब जनसंख्या में बदलाव होता है तो उसी के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सीटों की संख्या को फिर से तय किया जाता है जिसके लिए कानुनी प्रस्ताव जारी किया जाता है. ये प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करती है, जिससे हर क्षेत्र में लगभग बराबर लोग रहते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2026 के हालिया प्रस्तावों में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 तक करने की बात चल रही है.
परिसीमन विधेयक के मेन पहलू क्या है?
परिसीमन विधेयक का मेन उद्देश्य ये है कि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से लोगों को सही प्रतिनिधित्व मिल सके.
इसके तहत चुनाव क्षेत्रों (constituencies) की सीमाएं बदली जाती हैं और अलग-अलग राज्यों में सीटों का बंटवारा फिर से तय किया जाता है.
ये SC और ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या और उनके क्षेत्र भी तय करता है.
परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था होती है, जिसका फैसला अंतिम होता है और इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती.
भारत में परिसीमन का इतिहास
अब तक भारत में चार बार (1952, 1963, 1973, 2002) परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत परिसीमन किया गया है. हालिया अपडेट के अनुसार, 131वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.