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Aurangabad MP Bail: औरंगाबाद सांसद को बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली जमानत

Aurangabad MP Bail: बिहार के औरंगाबाद से सांसद अभय कुमार सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आचार संहिता उल्लंघन मामले में मंगलवार को कोर्ट ने औरंगाबाद सांसद समेत 4 आरोपियों को जमानत दे दी है.

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Last Updated: May 5, 2026 13:43:06 IST

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Aurangabad MP Bail: औरंगाबाद के व्यवहार न्यायालय में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार को सांसद अभय कुमार सिंह उर्फ अभय कुशवाहा सहित चार आरोपियों को जमानत मिल गई. यह सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कुमार अभिजीत राय की अदालत में हुई.

मामले में सांसद के साथ राजद नेता उदय कुमार, विकास कुमार वर्मा और मुकेश कुमार भी अदालत में उपस्थित हुए और जमानत के लिए आवेदन किया. प्रार्थी पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता जगनारायण सिंह ने जमानत की मांग रखी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही के अनुसार, 21 मार्च 2024 को अंचलाधिकारी औरंगाबाद द्वारा नगर थाना कांड संख्या 237/24 दर्ज कराया गया था. आरोप था कि बिना अनुमति के महाराणा प्रताप चौक से रमेश चौक तक चुनावी नारे लगाए गए और वाहनों का काफिला निकाला गया, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इस मामले में सांसद और उनके समर्थकों को आरोपी बनाया गया था. अब अदालत से जमानत मिलने पर सभी को राहत मिली है. सांसद ने फैसले पर न्यायालय में भरोसा जताते हुए कहा कि “न्याय की जीत हुई है.”

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

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मामले में सांसद के साथ राजद नेता उदय कुमार, विकास कुमार वर्मा और मुकेश कुमार भी अदालत में उपस्थित हुए और जमानत के लिए आवेदन किया. प्रार्थी पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता जगनारायण सिंह ने जमानत की मांग रखी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही के अनुसार, 21 मार्च 2024 को अंचलाधिकारी औरंगाबाद द्वारा नगर थाना कांड संख्या 237/24 दर्ज कराया गया था. आरोप था कि बिना अनुमति के महाराणा प्रताप चौक से रमेश चौक तक चुनावी नारे लगाए गए और वाहनों का काफिला निकाला गया, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इस मामले में सांसद और उनके समर्थकों को आरोपी बनाया गया था. अब अदालत से जमानत मिलने पर सभी को राहत मिली है. सांसद ने फैसले पर न्यायालय में भरोसा जताते हुए कहा कि “न्याय की जीत हुई है.”

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