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Mahila Rojgar Yojana: नए बिजनेस के लिए 2 लाख, 20-20 हजार की किस्तों में खाते में आएगा पैसा, ऐसे करें आवेदन!

Mahila Rojgar Yojana: बिहार में चलाई जा रही मुख्ममंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 20,000 रुपये की दूसरी किस्त आने वाली है. ऐसे में यदि आप भी बिजनेस शुरू करने का मन बना रहे हैं तो इस योजना के तहत 2 लाख तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं. यहां जानें इस योजना की पात्रता, नियम और आवेदन का तरीका.

Written By: Kajal Jain
Last Updated: April 20, 2026 14:43:33 IST

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Mahila Rojgar Yojana: महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वाबलंबी बनाने के लिए बिहार सरकार की पहल को नए सीएम सम्राट चौधरी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं. इस कड़ी में राज्य की महिलाओं के खाते में ₹20,000 रुपे ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही है. हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की, जिसके तहत महिलाओं को बिजनेस चलाने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि की अगली किस्त उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होने वाली है. यदि आप भी बिहार के रहने वाले हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जानिए इसके नियम और आवेदन करने का तरीका-

कौन से बिजनेस कर सकते हैं?

गलत लोग इसका फायदा न उठाएं, फ्रॉड और धोखाधड़ी से बचने के लिए बिहार सरकार लगातार सर्वे करा रही है. पहली किस्त ट्रांसफर होने के बाद जीविका की ओर से सर्वे भी किया गया है, जिससे सामने आया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अभी तक 70% महिलाएं अपनी आजीविका का साधन तैयार कर चुकी है.

इस कड़ी में ज्यादातर महिलाओं ने पशुपालन को अपनी रोजी-रोटी के तौर पर अपनाया है. इस स्कीम स मिलने वाली सहायता राशि से कुछ महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर और सिलाई-कढ़ाई सेंटर तो कुछ महिलाओं ने फल-सब्जी, किराना और चाय-पकौडे की दुकान लगाई है.

बिजनेस के लिए कैसे मिलेगा पैसा?

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नियमों के मुताबिक, किसी भी छोटे बिजनेस की शुरुआत के लिए ₹2 लाख तक की सहायता राशि का प्रावधान है. ये पैसा ₹10,000 से ₹80,000 तक की अलग-अलग किस्तों में सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है.

  • 10,000 रुपये की पहली किस्त महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है.
  • ₹5,000 के अंशदान के साथ अब जल्द महिलाओं को 20,000 रुपये मिलने वाले हैं.
  • इसी कड़ी में ₹10,000 अंशदान के साथ 40,000 रुपये, ₹20,000 के अंशदान के साथ 80,000 रुपये और आखिर में 60,000 रुपये तक का संपूर्ण अनुदान क्रमश तीसरी चौथी और पांचवी किस्त के रूप में महिलाओं को दिया जाएगा.
  • इस योजना के तहत एक साथ 2 लाख रुपये की मदद भी दी जा सकती है.

कैसे करें आवेदन?

यदि आप भी बिहार की मूल निवासी हैं और अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन कर सकती हैं. 

  • इसके लिए अपने इलाके के जीविका समूह (Self Help Group – SHG) या ग्राम संगठन से सपंर्क करना होगा.
  • वहां समूह का प्रतिनिधि से आवेदन फॉर्म लेकर सारी जानकारियां सही तरीके से भरनी होगी.
  • आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आदि जमा कराने होंगे.
  • आप चाहें तो mmry.brlps.in पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कौन ले सकता है लाभ?

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन करने के लिए ये शर्तें माननी होंगी.

  • महिला बिहार की मूल निवासी हो.
  • महिला की उम्र 18 से 40 वर्ष हो.
  • महिला के परिवार का सदस्य जीविका समूह से जुड़ा हो.
  • महिला के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी न हो.

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Last Updated: April 20, 2026 14:43:33 IST

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Mahila Rojgar Yojana: महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वाबलंबी बनाने के लिए बिहार सरकार की पहल को नए सीएम सम्राट चौधरी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं. इस कड़ी में राज्य की महिलाओं के खाते में ₹20,000 रुपे ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही है. हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की, जिसके तहत महिलाओं को बिजनेस चलाने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि की अगली किस्त उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होने वाली है. यदि आप भी बिहार के रहने वाले हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जानिए इसके नियम और आवेदन करने का तरीका-

कौन से बिजनेस कर सकते हैं?

गलत लोग इसका फायदा न उठाएं, फ्रॉड और धोखाधड़ी से बचने के लिए बिहार सरकार लगातार सर्वे करा रही है. पहली किस्त ट्रांसफर होने के बाद जीविका की ओर से सर्वे भी किया गया है, जिससे सामने आया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अभी तक 70% महिलाएं अपनी आजीविका का साधन तैयार कर चुकी है.

इस कड़ी में ज्यादातर महिलाओं ने पशुपालन को अपनी रोजी-रोटी के तौर पर अपनाया है. इस स्कीम स मिलने वाली सहायता राशि से कुछ महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर और सिलाई-कढ़ाई सेंटर तो कुछ महिलाओं ने फल-सब्जी, किराना और चाय-पकौडे की दुकान लगाई है.

बिजनेस के लिए कैसे मिलेगा पैसा?

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नियमों के मुताबिक, किसी भी छोटे बिजनेस की शुरुआत के लिए ₹2 लाख तक की सहायता राशि का प्रावधान है. ये पैसा ₹10,000 से ₹80,000 तक की अलग-अलग किस्तों में सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है.

  • 10,000 रुपये की पहली किस्त महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है.
  • ₹5,000 के अंशदान के साथ अब जल्द महिलाओं को 20,000 रुपये मिलने वाले हैं.
  • इसी कड़ी में ₹10,000 अंशदान के साथ 40,000 रुपये, ₹20,000 के अंशदान के साथ 80,000 रुपये और आखिर में 60,000 रुपये तक का संपूर्ण अनुदान क्रमश तीसरी चौथी और पांचवी किस्त के रूप में महिलाओं को दिया जाएगा.
  • इस योजना के तहत एक साथ 2 लाख रुपये की मदद भी दी जा सकती है.

कैसे करें आवेदन?

यदि आप भी बिहार की मूल निवासी हैं और अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन कर सकती हैं. 

  • इसके लिए अपने इलाके के जीविका समूह (Self Help Group – SHG) या ग्राम संगठन से सपंर्क करना होगा.
  • वहां समूह का प्रतिनिधि से आवेदन फॉर्म लेकर सारी जानकारियां सही तरीके से भरनी होगी.
  • आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आदि जमा कराने होंगे.
  • आप चाहें तो mmry.brlps.in पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कौन ले सकता है लाभ?

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन करने के लिए ये शर्तें माननी होंगी.

  • महिला बिहार की मूल निवासी हो.
  • महिला की उम्र 18 से 40 वर्ष हो.
  • महिला के परिवार का सदस्य जीविका समूह से जुड़ा हो.
  • महिला के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी न हो.

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