Jaypal Punia Murder Case: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के नावां क्षेत्र के बहुचर्चित जयपाल पूनिया हत्याकांड में एडीजे न्यायालय ने आज फैसला सुनाते हुए मामले से जुड़े सभी 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता बोदूराम चौधरी ने बताया कि आरोपी मोती सिंह को IPC की धारा 302 और 120B में दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लगा
वहीं अन्य 8 दोषियों- फिरोज खान, संदीप, तेजपाल, कृष्ण कुमार, हारून, रणजीत, राजेश और राजेश को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा अदालत ने इन सभी दोषियों को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई है, जिसमें धारा 427 में एक वर्ष कारावास, धारा 341 में एक माह कारावास, तथा धारा 148 में 2 वर्ष कारावास और 5000 रुपए जुर्माना शामिल है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
गौरतलब है कि 14 मई 2022 को नावां में भाजपा नेता और नमक कारोबारी जयपाल पूनिया की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बोलेरो गाड़ी में आए हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उनकी मौत हो गई थी. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी.
जयपाल पूनिया के परिवार को मिला न्याय
फैसले के बाद जयपाल पूनिया की पत्नी सविता पूनिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय और भगवान पर पूरा भरोसा था और आज उन्हें न्याय मिला है. उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके परिवार के लिए संतोषजनक है और इससे समाज में कानून का विश्वास और मजबूत होगा.
Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.