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Apple को बड़ा झटका! iPhone 15 निकला खराब, कंपनी को चुकाने होंगे ₹45,500

i Phone 15 Refund: रोहतक उपभोक्ता आयोग ने खराब iPhone 15 मामले में Apple India को ग्राहक को 45,500 रुपये रिफंड, 5,000 रुपये मानसिक परेशानी और 5,000 रुपये मुकदमे के खर्च देने का आदेश दिया.

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Last Updated: August 17, 2026 15:05:46 IST

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i Phone 15 Refund: Apple के iPhone 15 से जुड़ा एक मामला अब उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया है, जहां कंपनी को ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया गया है. रोहतक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने Apple India को खराब iPhone 15 के लिए ग्राहक को 45,500 रुपये लौटाने का आदेश दिया है. इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए 5,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के तौर पर 5,000 रुपये देने को भी कहा गया है.

64,999 रुपये में खरीदा था iPhone 15

रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता और वकील राजबीर फोगट ने जनवरी 2024 में 64,999 रुपये में iPhone 15 खरीदा था. उनका आरोप था कि फोन खरीदने के बाद से ही इसमें कई परेशानियां आने लगीं. फोन ओवरहीट होता था, ब्लूटूथ कनेक्शन में दिक्कत आती थी और कॉल ड्रॉप की समस्या भी बनी रहती थी.

कस्टम सर्विस से किया संपर्क 

फोगट ने Apple की अधिकृत कस्टमर सर्विस से संपर्क किया. उन्हें फोन अपडेट करने की सलाह दी गई और बाद में iCloud स्टोरेज लेने तथा मोबाइल नेटवर्क बदलने की कोशिश भी की गई. उन्होंने Jio से Airtel पर स्विच भी किया, लेकिन समस्याएं दूर नहीं हुईं. इसके बाद मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा.

फोन में हुई थी छेड़छाड़

Apple India ने फोन में किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से इनकार किया. कंपनी का दावा था कि फोन में बिना अनुमति बदलाव किए गए थे. सर्विस सेंटर की रिपोर्ट में कैमरा लेंस, बैक ग्लास और एनक्लोजर पर खरोंच तथा कुछ अन्य दिक्कतों का जिक्र किया गया था. हालांकि, आयोग Apple के इस दावे से सहमत नहीं हुआ. आयोग ने कहा कि कंपनी कथित अनधिकृत मॉडिफिकेशन को साबित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी सबूत पेश नहीं कर सकी. केवल सर्विस रिकॉर्ड की अंदरूनी टिप्पणी को पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता.

ये भी पढ़ें: कहासुनी के बाद कारोबारी को किया अगवा, खंडगिरी के फ्लैट में रखा बंधक, पुलिस ने ऐसे खोज निकाला

Apple को 45,500 रुपये रिफंड

7 अगस्त 2026 के आदेश में आयोग ने कहा कि फोन वारंटी अवधि में खराब हुआ और ग्राहक की बताई समस्याओं को ठीक किए बिना उसे वापस कर दिया गया. इसलिए Apple की सर्विस में कमी मानी गई. आयोग ने 30 फीसदी डेप्रिसिएशन काटकर 45,500 रुपये लौटाने का आदेश दिया. इस रकम पर 10 जून 2024 से भुगतान होने तक 9 फीसदी सालाना ब्याज भी देना होगा. इसके अलावा 5,000 रुपये मानसिक परेशानी और 5,000 रुपये मुकदमे के खर्च के लिए देने होंगे. आदेश के मुताबिक, भुगतान के समय ग्राहक को iPhone 15 Apple को सौंपना होगा और कंपनी को आदेश मिलने के एक महीने के भीतर इसका पालन करना होगा.

ये भी पढ़ें: ढूंढ रहे थे बंदूक, मिल गया नोटों का पहाड़, गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन; आखिर कौन है रकम का असली मालिक?

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i Phone 15 Refund: Apple के iPhone 15 से जुड़ा एक मामला अब उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया है, जहां कंपनी को ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया गया है. रोहतक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने Apple India को खराब iPhone 15 के लिए ग्राहक को 45,500 रुपये लौटाने का आदेश दिया है. इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए 5,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के तौर पर 5,000 रुपये देने को भी कहा गया है.

64,999 रुपये में खरीदा था iPhone 15

रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता और वकील राजबीर फोगट ने जनवरी 2024 में 64,999 रुपये में iPhone 15 खरीदा था. उनका आरोप था कि फोन खरीदने के बाद से ही इसमें कई परेशानियां आने लगीं. फोन ओवरहीट होता था, ब्लूटूथ कनेक्शन में दिक्कत आती थी और कॉल ड्रॉप की समस्या भी बनी रहती थी.

कस्टम सर्विस से किया संपर्क 

फोगट ने Apple की अधिकृत कस्टमर सर्विस से संपर्क किया. उन्हें फोन अपडेट करने की सलाह दी गई और बाद में iCloud स्टोरेज लेने तथा मोबाइल नेटवर्क बदलने की कोशिश भी की गई. उन्होंने Jio से Airtel पर स्विच भी किया, लेकिन समस्याएं दूर नहीं हुईं. इसके बाद मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा.

फोन में हुई थी छेड़छाड़

Apple India ने फोन में किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से इनकार किया. कंपनी का दावा था कि फोन में बिना अनुमति बदलाव किए गए थे. सर्विस सेंटर की रिपोर्ट में कैमरा लेंस, बैक ग्लास और एनक्लोजर पर खरोंच तथा कुछ अन्य दिक्कतों का जिक्र किया गया था. हालांकि, आयोग Apple के इस दावे से सहमत नहीं हुआ. आयोग ने कहा कि कंपनी कथित अनधिकृत मॉडिफिकेशन को साबित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी सबूत पेश नहीं कर सकी. केवल सर्विस रिकॉर्ड की अंदरूनी टिप्पणी को पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता.

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Apple को 45,500 रुपये रिफंड

7 अगस्त 2026 के आदेश में आयोग ने कहा कि फोन वारंटी अवधि में खराब हुआ और ग्राहक की बताई समस्याओं को ठीक किए बिना उसे वापस कर दिया गया. इसलिए Apple की सर्विस में कमी मानी गई. आयोग ने 30 फीसदी डेप्रिसिएशन काटकर 45,500 रुपये लौटाने का आदेश दिया. इस रकम पर 10 जून 2024 से भुगतान होने तक 9 फीसदी सालाना ब्याज भी देना होगा. इसके अलावा 5,000 रुपये मानसिक परेशानी और 5,000 रुपये मुकदमे के खर्च के लिए देने होंगे. आदेश के मुताबिक, भुगतान के समय ग्राहक को iPhone 15 Apple को सौंपना होगा और कंपनी को आदेश मिलने के एक महीने के भीतर इसका पालन करना होगा.

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