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दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना 2026: पात्रता, उम्र, पेंशन राशि और आवेदन का तरीका जानें

Delhi Old Age Pension Scheme 2026: दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के लिए उम्र, आय सीमा, पात्रता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और पेंशन राशि की पूरी जानकारी जानें.

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Published: October 26, 2026 12:20:28 IST
Last Updated: October 26, 2026 12:20:28 IST

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Delhi Old Age Pension Scheme 2026: दिल्ली में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाती है. इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के अनुसार, पात्रता पूरी करने वाले बुजुर्ग ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. 

कितनी मिलती है पेंशन?

योजना के तहत 60 से 69 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थियों को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. वहीं, 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 2,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं. 60 से 69 वर्ष की आयु के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र लाभार्थियों को निर्धारित शर्तों के तहत 500 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं. यानी इस आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को कुल 2,500 रुपये प्रति माह मिल सकते हैं. 

कौन कर सकता है आवेदन?

दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए. आवेदन करने से पहले कम से कम पांच साल तक दिल्ली में निवास करना जरूरी है. आवेदक और निर्धारित परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, आवेदक के पास आधार नंबर और दिल्ली में आधार से जुड़ा एकल बैंक खाता होना चाहिए. समान उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी पेंशन या वित्तीय सहायता का लाभ लेने वाले व्यक्ति योजना के लिए पात्र नहीं होते. 

आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पर जाएं. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करें और Old Age Pension Scheme का विकल्प चुनें. मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन जमा करें. आवेदन की जांच संबंधित जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी द्वारा की जाती है. विभाग की वेबसाइट पर इस सेवा के लिए 45 दिन की निर्धारित समय-सीमा दी गई है, हालांकि सत्यापन में अतिरिक्त समय लग सकता है. 

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड.

  • उम्र का प्रमाण.

  • दिल्ली में निवास का प्रमाण.

  • आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण.

  • आय संबंधी स्व-घोषणा पत्र.

  • पासपोर्ट साइज फोटो.

  • लागू होने पर जाति प्रमाणपत्र या अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी घोषणा.

ध्यान दें: पेंशन राशि, पात्रता और दस्तावेजों की अंतिम पुष्टि आवेदन से पहले दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जरूर करें.

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Published: October 26, 2026 12:20:28 IST
Last Updated: October 26, 2026 12:20:28 IST

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Delhi Old Age Pension Scheme 2026: दिल्ली में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाती है. इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के अनुसार, पात्रता पूरी करने वाले बुजुर्ग ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. 

कितनी मिलती है पेंशन?

योजना के तहत 60 से 69 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थियों को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. वहीं, 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 2,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं. 60 से 69 वर्ष की आयु के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र लाभार्थियों को निर्धारित शर्तों के तहत 500 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं. यानी इस आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को कुल 2,500 रुपये प्रति माह मिल सकते हैं. 

कौन कर सकता है आवेदन?

दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए. आवेदन करने से पहले कम से कम पांच साल तक दिल्ली में निवास करना जरूरी है. आवेदक और निर्धारित परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, आवेदक के पास आधार नंबर और दिल्ली में आधार से जुड़ा एकल बैंक खाता होना चाहिए. समान उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी पेंशन या वित्तीय सहायता का लाभ लेने वाले व्यक्ति योजना के लिए पात्र नहीं होते. 

आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पर जाएं. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करें और Old Age Pension Scheme का विकल्प चुनें. मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन जमा करें. आवेदन की जांच संबंधित जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी द्वारा की जाती है. विभाग की वेबसाइट पर इस सेवा के लिए 45 दिन की निर्धारित समय-सीमा दी गई है, हालांकि सत्यापन में अतिरिक्त समय लग सकता है. 

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड.

  • उम्र का प्रमाण.

  • दिल्ली में निवास का प्रमाण.

  • आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण.

  • आय संबंधी स्व-घोषणा पत्र.

  • पासपोर्ट साइज फोटो.

  • लागू होने पर जाति प्रमाणपत्र या अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी घोषणा.

ध्यान दें: पेंशन राशि, पात्रता और दस्तावेजों की अंतिम पुष्टि आवेदन से पहले दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जरूर करें.

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