Live TV
Search
Home > बिज़नेस > EPF Interest Rule: नौकरी छोड़े 3 साल हो गए या 58 की उम्र में हो गए रिटायर? जानें कब तक मिलेगा ब्याज, क्या हैं EPFO के नियम

EPF Interest Rule: नौकरी छोड़े 3 साल हो गए या 58 की उम्र में हो गए रिटायर? जानें कब तक मिलेगा ब्याज, क्या हैं EPFO के नियम

ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के बाद अगर उन्होंने नई नौकरी ज्वॉइन नहीं की या उनका पीएफ अकाउंट लंबे समय तक इनएक्टिव रहा, तो क्या उस पर ब्याज मिलता रहेगा? वहीं, 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी कई लोग यह जानना चाहते हैं कि पीएफ की जमा राशि पर ब्याज कब तक मिलता है.

Written By:
Last Updated: July 15, 2026 16:35:38 IST

Mobile Ads 1x1

EPF Interest Rule: कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला एक जरिया है. नौकरी के दौरान कर्मचारी और Employer दोनों की ओर से हर महीने EPF खाते में योगदान किया जाता है, जिससे समय के साथ एक बड़ा फंड तैयार होता है. यह फंड नौकरी छोड़ने के बाद आपको ब्याज के तौर पर मिलता है. लंबे समय तक की जाने वाली बचत कर्मचारी को रिटायरमेंट पर दिया जाता है ताकि उसका गुजर-बसर आसानी से हो सके.

ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के बाद अगर उन्होंने नई नौकरी ज्वॉइन नहीं की या उनका पीएफ अकाउंट लंबे समय तक इनएक्टिव रहा, तो क्या उस पर ब्याज मिलता रहेगा? वहीं, 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी कई लोग यह जानना चाहते हैं कि पीएफ की जमा राशि पर ब्याज कब तक मिलता है. 

नौकरी छोड़ने के बाद क्या PF खाते पर मिलता है ब्याज?

अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और नई नौकरी को अभी तक ज्वॉइन नहीं किया है तो ऐसे में आपका EPF खाता तुरंत बंद नहीं होता है. EPFO के मौजूदा नियमों के मुताबिक खाते में जमा राशि पर 58 वर्ष की उम्र तक ब्याज मिलता रहता है. अब यह मैटर नहीं करता है कि आप नौकरी कर रहे हैं या फिर नहीं. अगर किसी भी EPFO सदस्य ने नौकरी छोड़ दी है तो भी उसे विभाग द्वारा 58 साल की उम्र तक पीएफ का ब्याज मिलता रहेगा. आसान शब्दों में समझें तो नौकरी छोड़ देने के बाद भी आपका खाता बंद नहीं होगा बल्कि, एक्टिव रहेगा. 

58 में रिटायर होने पर क्या होगा?

कुछ कर्मचारियों के मन में यह सवाल भी आता है कि अगर वे 58 साल की उम्र में नौकरी छोड़ देते हैं तो ऐसे में EPFO का ब्याज दिया जाएगा या फिर नहीं. देखा जाए तो अगर राशि खाते में रहती है और उसका सेटलमेंट नहीं कराया जाता, तो उस अवधि के बाद विभाग द्वारा ब्याज देना बंद कर दिया जाता है. लेकिन, यह ब्याज आपको 61 साल की उम्र तक मिल सकेगा. यानि अगर आप 58 की उम्र में रिटायर हुए हैं तो ऐसे में 61 की उम्र तक आपको ब्याज मिलता रहेगा. उसके बाद बंद कर दिया जाएगा.

MORE NEWS

Home > बिज़नेस > EPF Interest Rule: नौकरी छोड़े 3 साल हो गए या 58 की उम्र में हो गए रिटायर? जानें कब तक मिलेगा ब्याज, क्या हैं EPFO के नियम

Written By:
Last Updated: July 15, 2026 16:35:38 IST

Mobile Ads 1x1

EPF Interest Rule: कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला एक जरिया है. नौकरी के दौरान कर्मचारी और Employer दोनों की ओर से हर महीने EPF खाते में योगदान किया जाता है, जिससे समय के साथ एक बड़ा फंड तैयार होता है. यह फंड नौकरी छोड़ने के बाद आपको ब्याज के तौर पर मिलता है. लंबे समय तक की जाने वाली बचत कर्मचारी को रिटायरमेंट पर दिया जाता है ताकि उसका गुजर-बसर आसानी से हो सके.

ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के बाद अगर उन्होंने नई नौकरी ज्वॉइन नहीं की या उनका पीएफ अकाउंट लंबे समय तक इनएक्टिव रहा, तो क्या उस पर ब्याज मिलता रहेगा? वहीं, 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी कई लोग यह जानना चाहते हैं कि पीएफ की जमा राशि पर ब्याज कब तक मिलता है. 

नौकरी छोड़ने के बाद क्या PF खाते पर मिलता है ब्याज?

अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और नई नौकरी को अभी तक ज्वॉइन नहीं किया है तो ऐसे में आपका EPF खाता तुरंत बंद नहीं होता है. EPFO के मौजूदा नियमों के मुताबिक खाते में जमा राशि पर 58 वर्ष की उम्र तक ब्याज मिलता रहता है. अब यह मैटर नहीं करता है कि आप नौकरी कर रहे हैं या फिर नहीं. अगर किसी भी EPFO सदस्य ने नौकरी छोड़ दी है तो भी उसे विभाग द्वारा 58 साल की उम्र तक पीएफ का ब्याज मिलता रहेगा. आसान शब्दों में समझें तो नौकरी छोड़ देने के बाद भी आपका खाता बंद नहीं होगा बल्कि, एक्टिव रहेगा. 

58 में रिटायर होने पर क्या होगा?

कुछ कर्मचारियों के मन में यह सवाल भी आता है कि अगर वे 58 साल की उम्र में नौकरी छोड़ देते हैं तो ऐसे में EPFO का ब्याज दिया जाएगा या फिर नहीं. देखा जाए तो अगर राशि खाते में रहती है और उसका सेटलमेंट नहीं कराया जाता, तो उस अवधि के बाद विभाग द्वारा ब्याज देना बंद कर दिया जाता है. लेकिन, यह ब्याज आपको 61 साल की उम्र तक मिल सकेगा. यानि अगर आप 58 की उम्र में रिटायर हुए हैं तो ऐसे में 61 की उम्र तक आपको ब्याज मिलता रहेगा. उसके बाद बंद कर दिया जाएगा.

MORE NEWS