Rajpal Yadav: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को पुराने चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. हालांकि इस राहत के साथ अदालत ने उनके सामने कुछ कड़ी शर्तें भी रखी हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल को दो सप्ताह के अंदर 2 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का निर्देश दिया है. साथ ही उनका पासपोर्ट भी जमा कराने को कहा गया है ताकि वे बिना अनुमति देश से बाहर न जा सकें. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की फिल्मों में की जाने वाली एक्टिंग का जिक्र करते हुए उन्हें सख्त हिदायत दी.
अदालत ने कहा कि राजपाल यादव फिल्मों में अच्छी एक्टिंग करते हैं लेकिन उम्मीद है कि कोर्ट के सामने वो एक्टिंग नहीं करेंगे. ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को 2 करोड़ रुपये जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. अदालत ने साफ किया कि यह रकम जमा करने के लिए उन्हें दिया गया आखिरी मौका है. इसका मतलब है कि तय समय में राशि जमा नहीं करने पर उन्हें आगे किसी और राहत की उम्मीद नहीं होगी.
7 चेक बाउंस मामलों से जुड़ा है विवाद
बता दें कि यह मामला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े सात अलग-अलग चेक बाउंस मामलों का है. जानकारी के अनुसार, राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव का कंपनी के साथ फिल्म निर्माण से जुड़ा वित्तीय लेन-देन था. बाद में दिए गए चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराया था. हाईकोर्ट ने सातों मामलों में उन्हें अलग-अलग 3 महीने की जेल की सजा सुनाई थी. इस फैसले को चुनौती देते हुए राजपाल यादव और राधा यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
5 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने दंपति की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. अब मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी. फिलहाल राजपाल यादव को अंतरिम राहत मिली है लेकिन 2 करोड़ रुपये जमा करना और पासपोर्ट सौंपना उनके लिए अहम शर्तें हैं. तय समयसीमा में इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
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