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Rajasthan School: राजस्थान के स्कूलों में अब बिना इजाजत एंट्री बैन, CJP के स्कूल इंस्पेक्शन प्लान के बीच सरकार का बड़ा फैसला

Rajasthan School:  नए नियम उसी दिन आए जब कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका ने अनाउंस किया कि वह सीजेपी के 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन के तहत पूरे राजस्थान के स्कूलों का दौरा करेंगे ताकि स्कूल की सुविधाओं और दी जा रही एजुकेशन की क्वालिटी का ऑडिट किया जा सके.

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Last Updated: August 17, 2026 09:51:51 IST

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Rajasthan School:  राजस्थान सरकार ने रविवार को सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की बिना इजाज़त एंट्री पर रोक लगा दी. सर्कुलर में अजनबियों की एंट्री, स्कूल कैंपस की फोटोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग या स्टूडेंट्स या टीचर्स की पर्सनल जानकारी इकट्ठा करने पर सख्त गाइडलाइंस तय की गईं.

नए नियम उसी दिन आए जब कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका ने अनाउंस किया कि वह सीजेपी के ‘स्कूल ठीक करो’ कैंपेन के तहत पूरे राजस्थान के स्कूलों का दौरा करेंगे ताकि स्कूल की सुविधाओं और दी जा रही एजुकेशन की क्वालिटी का ऑडिट किया जा सके. रांका ने कहा कि उन्हें जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, बाड़मेर और हनुमानगढ़ में स्कूलों को इंस्पेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट मिली थीं. इन शहरों के स्कूल कथित तौर पर खस्ताहाल हालत में थे और एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मरम्मत की मांगों को नज़रअंदाज़ कर रहा था.

सरकार के इस निर्देश की विपक्ष ने आलोचना की, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह दोस्तारा ने बीजेपी सरकार पर अपनी कथित नाकामी को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के बजाय, बीजेपी सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने और एजुकेशन सिस्टम की खराब हालत को छिपाने का तरीका ढूंढ लिया है.”

स्टूडेंट्स की प्राइवेसी और इज्ज़त सुरक्षित रखना: सरकार

राजस्थान सरकार के सर्कुलर में इस कदम को सही ठहराने के लिए “इन लोको पैरेंटिस” के सिद्धांत का हवाला दिया गया, जिसका मतलब है “माता-पिता की जगह”, और कहा गया कि इसका मकसद सभी बच्चों की सुरक्षा, इज्ज़त, भलाई और कल्याण सुनिश्चित करना है. सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि बच्चों के प्राइवेसी के अधिकार की सुरक्षा और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) की स्कूल सेफ्टी पॉलिसी और गाइडलाइंस का पालन करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं.

स्कूलों के लिए राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस

अधिकृत सरकारी अधिकारियों को छोड़कर, किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रिंसिपल/हेड की पहले से इजाजत के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी. विजिटर्स को स्कूल कैंपस में घुसने से पहले रजिस्टर में अपनी एंट्री करनी होगी.कोई भी बाहरी व्यक्ति क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल, प्लेग्राउंड, टॉयलेट या किसी भी ऐसी जगह पर नहीं घुसेगा जहाँ छात्र किसी भी एक्टिविटी में लगे हों, जब तक कि उसके साथ प्रिंसिपल, टीचर या कोई अधिकृत स्कूल अधिकारी न हो. स्टूडेंट्स, टीचर्स या स्कूल की एक्टिविटीज़ की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग प्रिंसिपल की पहले से लिखी हुई परमिशन के बिना नहीं की जाएगी और इसकी इजाज़त सिर्फ़ कानूनी कामों के लिए दी जाएगी.

होगी कानूनी कार्रवाई

स्टूडेंट्स की फोटोग्राफ, वीडियो या पर्सनल जानकारी इस तरह से इकट्ठा, पब्लिश या फैलाई नहीं जानी चाहिए जिससे उनकी प्राइवेसी, इज्ज़त या सेफ्टी का उल्लंघन हो. अगर कोई बिना इजाज़त के अंदर आता है और जाने से मना करता है, बिना इजाज़त के फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की कोशिश करता है, या स्कूल के काम में रुकावट डालता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में प्रिंसिपल को लोकल पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बताना होगा.प्रिंसिपल को किसी भी ऐसे विज़िटर को एंट्री देने से मना करने की इजाज़त है “जिसकी मौजूदगी से सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डिसिप्लिन या एकेडमिक माहौल पर असर पड़ने की संभावना हो”.

निर्देशों को सख्ती से पालन करने का आदेश

सभी सुपरवाइज़री ऑफिसर्स को यह पक्का करना होगा कि “बताए गए निर्देशों का सख्ती से पालन हो.” स्कूल के प्रिंसिपल या हेड किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर छोड़ने का निर्देश दे सकते हैं और स्थानीय पुलिस की मदद से भारतीय न्याय संहिता, 2023, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2015, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 या अन्य मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू कर सकते हैं.

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Last Updated: August 17, 2026 09:51:51 IST

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Rajasthan School:  राजस्थान सरकार ने रविवार को सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की बिना इजाज़त एंट्री पर रोक लगा दी. सर्कुलर में अजनबियों की एंट्री, स्कूल कैंपस की फोटोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग या स्टूडेंट्स या टीचर्स की पर्सनल जानकारी इकट्ठा करने पर सख्त गाइडलाइंस तय की गईं.

नए नियम उसी दिन आए जब कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका ने अनाउंस किया कि वह सीजेपी के ‘स्कूल ठीक करो’ कैंपेन के तहत पूरे राजस्थान के स्कूलों का दौरा करेंगे ताकि स्कूल की सुविधाओं और दी जा रही एजुकेशन की क्वालिटी का ऑडिट किया जा सके. रांका ने कहा कि उन्हें जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, बाड़मेर और हनुमानगढ़ में स्कूलों को इंस्पेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट मिली थीं. इन शहरों के स्कूल कथित तौर पर खस्ताहाल हालत में थे और एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मरम्मत की मांगों को नज़रअंदाज़ कर रहा था.

सरकार के इस निर्देश की विपक्ष ने आलोचना की, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह दोस्तारा ने बीजेपी सरकार पर अपनी कथित नाकामी को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के बजाय, बीजेपी सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने और एजुकेशन सिस्टम की खराब हालत को छिपाने का तरीका ढूंढ लिया है.”

स्टूडेंट्स की प्राइवेसी और इज्ज़त सुरक्षित रखना: सरकार

राजस्थान सरकार के सर्कुलर में इस कदम को सही ठहराने के लिए “इन लोको पैरेंटिस” के सिद्धांत का हवाला दिया गया, जिसका मतलब है “माता-पिता की जगह”, और कहा गया कि इसका मकसद सभी बच्चों की सुरक्षा, इज्ज़त, भलाई और कल्याण सुनिश्चित करना है. सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि बच्चों के प्राइवेसी के अधिकार की सुरक्षा और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) की स्कूल सेफ्टी पॉलिसी और गाइडलाइंस का पालन करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं.

स्कूलों के लिए राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस

अधिकृत सरकारी अधिकारियों को छोड़कर, किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रिंसिपल/हेड की पहले से इजाजत के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी. विजिटर्स को स्कूल कैंपस में घुसने से पहले रजिस्टर में अपनी एंट्री करनी होगी.कोई भी बाहरी व्यक्ति क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल, प्लेग्राउंड, टॉयलेट या किसी भी ऐसी जगह पर नहीं घुसेगा जहाँ छात्र किसी भी एक्टिविटी में लगे हों, जब तक कि उसके साथ प्रिंसिपल, टीचर या कोई अधिकृत स्कूल अधिकारी न हो. स्टूडेंट्स, टीचर्स या स्कूल की एक्टिविटीज़ की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग प्रिंसिपल की पहले से लिखी हुई परमिशन के बिना नहीं की जाएगी और इसकी इजाज़त सिर्फ़ कानूनी कामों के लिए दी जाएगी.

होगी कानूनी कार्रवाई

स्टूडेंट्स की फोटोग्राफ, वीडियो या पर्सनल जानकारी इस तरह से इकट्ठा, पब्लिश या फैलाई नहीं जानी चाहिए जिससे उनकी प्राइवेसी, इज्ज़त या सेफ्टी का उल्लंघन हो. अगर कोई बिना इजाज़त के अंदर आता है और जाने से मना करता है, बिना इजाज़त के फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की कोशिश करता है, या स्कूल के काम में रुकावट डालता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में प्रिंसिपल को लोकल पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बताना होगा.प्रिंसिपल को किसी भी ऐसे विज़िटर को एंट्री देने से मना करने की इजाज़त है “जिसकी मौजूदगी से सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डिसिप्लिन या एकेडमिक माहौल पर असर पड़ने की संभावना हो”.

निर्देशों को सख्ती से पालन करने का आदेश

सभी सुपरवाइज़री ऑफिसर्स को यह पक्का करना होगा कि “बताए गए निर्देशों का सख्ती से पालन हो.” स्कूल के प्रिंसिपल या हेड किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर छोड़ने का निर्देश दे सकते हैं और स्थानीय पुलिस की मदद से भारतीय न्याय संहिता, 2023, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2015, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 या अन्य मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू कर सकते हैं.

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