इंडिया न्यूज, जयपुर:
Covid Guidelines in Rajasthan: राजस्थान में बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने शुक्रवार से कोरोना गाइडलाइन की पाबंदियों को लागू कर दिया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह से लेकर किसी भी सार्वजनिक इवेंट में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। लेकिन सिर्फ वही लोग शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने कोरोनारोधी वैक्सीन (Corona Vaccine) की दोनों डोज लगवा ली हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना वैक्सीन की डबल डोज लगाए ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होता है तो आयोजक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन शादी से लेकर हर इवेंट की निगरानी के लिए वीडियोग्राफी कराएगा।
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Covid Guidelines in Rajasthan
गृह विभाग ने कोरोना पाबंदियां और जुर्माने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। शादी समारोह की सूचना राजस्थान सरकार के आॅनलाइलन पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा। यदि कोई किसी शादी समारोह में बिना सूचना दिए मेहमान बुलाने या 100 से ज्यादा मेहमान शामिल होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
गृह विभाग के द्वारा जारी अधिसचूना के अनुसार, अब शादी समारोह से लेकर हर सार्वजनिक इवेंट (राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आयोजन, रैलियां, मनोरंजन से जुड़े इवेंट, धरने-प्रदर्शन) में वैक्सीन की डबल डोज वालों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। ऐसा नहीं होने पर इवेंट के आयोजक पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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सरकार ने गाइडलाइन जारी करते समय यह स्पष्ट नहीं किया है कि शादी व अन्य इवेंट में शामिल होने वाले व्यक्तियों ने दोनों डोज लगवा रखी है या नहीं, इसकी जांच कैसे की जाएगी। लेकिन सरकार का कहना है कि वह हर इवेंट की वीडियोग्राफी कराएगी। आयोजक से पहले 100 से ज्यादा लोग नहीं होने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अंडर टेकिंग ली जाएगी। इसके उल्लंघन पर जुमार्ना होगा। सरकार ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की अनिवार्यता को कोविड प्रोटोकॉल में शामिल किया गया है।
नई गाइडलाइन के अनुसार शादी या अन्य किसी इवेंट में डबल डोज की अनिवार्यता 7 जनवरी से लागू हो चुकी है। लेकिन सरकार 31 जनवरी के बाद राज्य भर में नो वैक्सीन, नो एंट्री का नियम लागू करेगी। यदि किसी व्यक्ति ने डबल डोज नहीं करवाया हो तो उसे बाजार से लेकर किसी भी जगह जाने की अनुमति नहीं होगी। 31 जनवरी के बाद हर जगह नो मास्क नो एंट्री की तर्ज पर बिना वैक्सीन नो एंट्री का प्रावधान लागू होगा।
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