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Home > क्राइम > मासूम से दरिंदगी पर कोर्ट का सख्त फैसला: आरोपी को 20 साल की सजा और जुर्माना, विवेचना अधिकारी को मिलेगा इनाम!

मासूम से दरिंदगी पर कोर्ट का सख्त फैसला: आरोपी को 20 साल की सजा और जुर्माना, विवेचना अधिकारी को मिलेगा इनाम!

Dhamtari POCSO Case: धमतरी पुलिस ने नाबालिक को न्याय दिलाने में बड़ी सफलता हासिल की है. न्यायालय ने एक और बलात्कारी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जानें पूरा मामला-

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Last Updated: 2026-04-25 17:37:01

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Dhamtari POCSO Case: जिले में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला धमतरी पुलिस की मजबूत विवेचना और प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है. मामला चौकी बिरेझर, थाना कुरुद क्षेत्र का है, जहां दर्ज अपराध क्रमांक 72/25 में आरोपी टिकेन्द्र कुमार बांधे (निवासी ग्राम मुल्ले, जिला धमतरी) के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था. 

न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद

न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया. न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. प्रकरण की विवेचना चौकी प्रभारी एवं जांच अधिकारी उपनिरीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में की गई. पुलिस टीम ने साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन किया, गवाहों के बयान मजबूत तरीके से पेश किए और पूरे मामले को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष रखा.

विवेचना अधिकारी को सम्मान

इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक, धमतरी द्वारा विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा. इससे अन्य पुलिसकर्मियों को भी बेहतर कार्य के लिए प्रेरणा मिलने की उम्मीद है. धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जा रही है. ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाना प्राथमिकता है.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

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Dhamtari POCSO Case: जिले में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला धमतरी पुलिस की मजबूत विवेचना और प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है. मामला चौकी बिरेझर, थाना कुरुद क्षेत्र का है, जहां दर्ज अपराध क्रमांक 72/25 में आरोपी टिकेन्द्र कुमार बांधे (निवासी ग्राम मुल्ले, जिला धमतरी) के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था. 

न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद

न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया. न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. प्रकरण की विवेचना चौकी प्रभारी एवं जांच अधिकारी उपनिरीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में की गई. पुलिस टीम ने साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन किया, गवाहों के बयान मजबूत तरीके से पेश किए और पूरे मामले को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष रखा.

विवेचना अधिकारी को सम्मान

इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक, धमतरी द्वारा विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा. इससे अन्य पुलिसकर्मियों को भी बेहतर कार्य के लिए प्रेरणा मिलने की उम्मीद है. धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जा रही है. ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाना प्राथमिकता है.

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