Mughalsarai Facebook Post Case: मुगलसराय में अतिक्रमण अभियान को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने फेसबुक पोस्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, युवक ने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के संबंध में फेसबुक पर आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट साझा की थी. पोस्ट सामने आने के बाद कूड़ा बाजार चौकी इंचार्ज विजय राज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित थाने में तहरीर दी.
तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1)(c) और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अभिलेखों के अनुसार, यह प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) संख्या 0216, दिनांक 03 मई 2026 को शाम 7:10 बजे थाना मुगलसराय में दर्ज की गई. घटना की सूचना भी उसी समय थाने में प्राप्त हुई थी, जिसे रोजनामचा में प्रविष्टि संख्या 076 के तहत दर्ज किया गया.
सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई
इस संबंध में मुगलसराय थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट किए जाने की सूचना मिलते ही उच्चाधिकारियों के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, पीडीडीयू क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने जानकारी दी कि साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लगातार निगरानी की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रामक, आपत्तिजनक या कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी पोस्ट को करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने की जनता से अपील
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करें. ऐसी किसी भी सामग्री को साझा करने से बचें, जिससे समाज में अशांति फैले या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे.
इस कार्रवाई से क्षेत्र में यह स्पष्ट संदेश गया है कि सोशल मीडिया पर अनुचित टिप्पणी या पोस्ट करना अब आसान नहीं है. प्रशासन ऐसे मामलों में पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा.
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