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Home > बिज़नेस > केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का किया गठन, 1 मई से लागू होगा नियम

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का किया गठन, 1 मई से लागू होगा नियम

Online Gaming Authority of India: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव इसके पदेन अध्यक्ष होंगे.

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Last Updated: April 22, 2026 19:14:04 IST

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Online Gaming Rule: भारत का ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर एक नए रेगुलेटरी दौर में प्रवेश कर रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने प्लेटफॉर्म, गेम्स और नियमों के पालन की देखरेख के लिए एक विशेष संस्था को औपचारिक रूप दिया है. एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया’ 1 मई से ‘ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025’ के तहत लागू हो जाएगी.

केंद्र सरकार ने ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया’ का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव इसके पदेन अध्यक्ष होंगे.

ऑनलाइन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदेन अध्यक्ष कौन होंगे?

‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया’ की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (पदेन भूमिका में) करेंगे. इस संस्था में प्रमुख मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल होंगे, जो एक समन्वित रेगुलेटरी दृष्टिकोण का संकेत देता है. इसके सदस्यों का चयन गृह मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा कानूनी मामलों के विभाग से किया जाएगा. यह संरचना वित्तीय प्रणालियों, डिजिटल सामग्री, कानून प्रवर्तन और युवाओं की भागीदारी पर ऑनलाइन गेमिंग के व्यापक प्रभाव को दर्शाती है.



केंद्रीय नियामक के रूप में करेगी कार्य

OGAI ऑनलाइन गेम्स (ई-स्पोर्ट्स सहित) के लिए केंद्रीय नियामक के रूप में कार्य करेगी और उन्हें एक औपचारिक पंजीकरण तथा वर्गीकरण प्रणाली के दायरे में लाएगी. प्लेटफॉर्म को संभवतः गेम्स की मंजूरी और लिस्टिंग से संबंधित नए नियमों का पालन करना होगा. इस संस्था के पास डेटा को सुरक्षित रखने (डेटा रिटेंशन) और अन्य अनुपालन आवश्यकताओं से संबंधित निर्देश जारी करने की शक्तियां भी होंगी. इससे गेमिंग इकोसिस्टम में उपयोगकर्ता डेटा, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और परिचालन पारदर्शिता से जुड़े नियमों के और अधिक सख्त होने की उम्मीद है.

1 मई से लागू होगा कानून

1 मई से यह कानून लागू होने के साथ ही भारत में कार्यरत गेमिंग कंपनियों को इस नए ढांचे के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा. माना जा रहा है कि इस पहल से एक ऐसे सेक्टर में अधिक स्पष्टता आएगी, जिसने तीव्र गति से विकास तो किया है, लेकिन जिसे अब तक रेगुलेटरी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा था. जहां बड़े प्लेटफॉर्म संभवतः स्वयं को शीघ्रता से इस नई व्यवस्था के अनुरूप ढाल लेंगे, वहीं छोटे ऑपरेटरों को अनुपालन और पंजीकरण संबंधी मानदंडों को पूरा करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही इस कदम से उपयोगकर्ताओं का विश्वास बढ़ने और विकास के लिए एक अधिक सुव्यवस्थित वातावरण निर्मित होने की भी संभावना है.

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Online Gaming Rule: भारत का ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर एक नए रेगुलेटरी दौर में प्रवेश कर रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने प्लेटफॉर्म, गेम्स और नियमों के पालन की देखरेख के लिए एक विशेष संस्था को औपचारिक रूप दिया है. एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया’ 1 मई से ‘ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025’ के तहत लागू हो जाएगी.

केंद्र सरकार ने ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया’ का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव इसके पदेन अध्यक्ष होंगे.

ऑनलाइन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदेन अध्यक्ष कौन होंगे?

‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया’ की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (पदेन भूमिका में) करेंगे. इस संस्था में प्रमुख मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल होंगे, जो एक समन्वित रेगुलेटरी दृष्टिकोण का संकेत देता है. इसके सदस्यों का चयन गृह मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा कानूनी मामलों के विभाग से किया जाएगा. यह संरचना वित्तीय प्रणालियों, डिजिटल सामग्री, कानून प्रवर्तन और युवाओं की भागीदारी पर ऑनलाइन गेमिंग के व्यापक प्रभाव को दर्शाती है.



केंद्रीय नियामक के रूप में करेगी कार्य

OGAI ऑनलाइन गेम्स (ई-स्पोर्ट्स सहित) के लिए केंद्रीय नियामक के रूप में कार्य करेगी और उन्हें एक औपचारिक पंजीकरण तथा वर्गीकरण प्रणाली के दायरे में लाएगी. प्लेटफॉर्म को संभवतः गेम्स की मंजूरी और लिस्टिंग से संबंधित नए नियमों का पालन करना होगा. इस संस्था के पास डेटा को सुरक्षित रखने (डेटा रिटेंशन) और अन्य अनुपालन आवश्यकताओं से संबंधित निर्देश जारी करने की शक्तियां भी होंगी. इससे गेमिंग इकोसिस्टम में उपयोगकर्ता डेटा, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और परिचालन पारदर्शिता से जुड़े नियमों के और अधिक सख्त होने की उम्मीद है.

1 मई से लागू होगा कानून

1 मई से यह कानून लागू होने के साथ ही भारत में कार्यरत गेमिंग कंपनियों को इस नए ढांचे के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा. माना जा रहा है कि इस पहल से एक ऐसे सेक्टर में अधिक स्पष्टता आएगी, जिसने तीव्र गति से विकास तो किया है, लेकिन जिसे अब तक रेगुलेटरी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा था. जहां बड़े प्लेटफॉर्म संभवतः स्वयं को शीघ्रता से इस नई व्यवस्था के अनुरूप ढाल लेंगे, वहीं छोटे ऑपरेटरों को अनुपालन और पंजीकरण संबंधी मानदंडों को पूरा करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही इस कदम से उपयोगकर्ताओं का विश्वास बढ़ने और विकास के लिए एक अधिक सुव्यवस्थित वातावरण निर्मित होने की भी संभावना है.

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