IndiaNews (इंडिया न्यूज), Agra Crime: देश में हर दिन लड़कियों से जुड़े अपराध की खबरे आती रहती हैं। अब एक और मामला सामने आया है जिसमें मथुरा जिले के गोवर्धन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल की एक 16 वर्षीय लड़की के साथ 15 वर्षीय युवक ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया है। पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वायरल वीडियो के अनुसार फुटेज में हमलावर को पीछे से तेजी से आते हुए और लड़की को पकड़ते हुए दिखाया गया है।जिसकी गोद में एक बच्चा था। उसकी चीख सुनकर स्थानीय लोग और उसका परिवार उसे बचाने के लिए दौड़े। लेकिन इस घटना को पुलिस तक जाने नहीं दिया गया। केवल पंचायत में ही निपटा दिया है।
घटना के बाद, एक पंचायत ने आरोपी को लड़की और उसके परिवार से माफी मांगने और अपने चप्पल से अपने सिर पर 10 बार वार करने का आदेश दिया। इसके बाद उसे फंदे से उतार दिया गया। पुलिस ने दो कथित वीडियो पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 (अश्लील हरकत) के तहत एफआईआर दर्ज की है। उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।
भारतीय दंड सहिंता की धारा 294 के अनुसार 294. अश्लील हरकतें और गाने.बजाना जो कोई, दूसरों को परेशान करने के लिए करें जैसे;
(ए) किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील हरकत करता है, या
(बी) किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके निकट कोई अश्लील गीत, गाथागीत या शब्द गाएगा, सुनाएगा या बोलेगा,
उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या फिर अदालत को लगा तो वह दोनों कारावास और जुर्माना दोनों की सजा दे सकता है।
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