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Delhi Protest: जंतर-मंतर और CP पर धारा-163 लागू, नहीं कर पाएंगे ये काम; पुलिस के हजारों जवान तैनात

Delhi Protest: जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद से ही दिल्ली पुलिस ने शांति बनाए रखने के इंतज़ाम शुरू कर दिए हैं. नई दिल्ली में VVIP इलाकों में एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई है. पुलिस के साथ-साथ पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात किए गए हैं. पूरी दिल्ली में हज़ारों जवान तैनात हैं.

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Last Updated: October 2, 2026 09:42:28 IST

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Delhi Protest: दिल्ली में आज गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है. यह विरोध प्रदर्शन स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन, लेफ्ट, यूथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) ने बुलाया है. विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड की धारा 163 लागू कर दी गई है. इसका मतलब है कि जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस इलाकों में इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं होगी. ट्रैफिक पर भी रोक लगा दी गई है. दिल्ली से लगी उत्तर प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर पर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं.

दरअसल, जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद से ही दिल्ली पुलिस ने शांति बनाए रखने के इंतज़ाम शुरू कर दिए हैं. नई दिल्ली में VVIP इलाकों में एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई है. पुलिस के साथ-साथ पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात किए गए हैं. पूरी दिल्ली में हज़ारों जवान तैनात हैं.

पोस्टर, बैनर, नारे और भाषण पर भी रोक

यह आदेश दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट सबडिवीजन के लिए जारी किया है. धारा 163 के अलावा, लोगों को बैनर और पोस्टर ले जाने पर भी रोक रहेगी. नारे लगाने और भाषण देने की भी इजाज़त नहीं है. पुलिस ने हथियार, पोस्टर, बैनर, लाठी, भाले, तलवार और दूसरी चीज़ों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है.

दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया

प्रदर्शन से पहले, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर और स्मूद ट्रैफिक फ्लो पक्का करने के लिए BNSS, 2023 का सेक्शन 163 लागू है. बिना इजाज़त के इकट्ठा होना, भाषण, नारे लगाना, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और दूसरी एक्टिविटीज़ पर रोक है. पुलिस ने लोगों से ऑर्डर का सख्ती से पालन करने की अपील की है, और चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Delhi Protest: दिल्ली में आज गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है. यह विरोध प्रदर्शन स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन, लेफ्ट, यूथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) ने बुलाया है. विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड की धारा 163 लागू कर दी गई है. इसका मतलब है कि जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस इलाकों में इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं होगी. ट्रैफिक पर भी रोक लगा दी गई है. दिल्ली से लगी उत्तर प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर पर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं.

दरअसल, जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद से ही दिल्ली पुलिस ने शांति बनाए रखने के इंतज़ाम शुरू कर दिए हैं. नई दिल्ली में VVIP इलाकों में एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई है. पुलिस के साथ-साथ पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात किए गए हैं. पूरी दिल्ली में हज़ारों जवान तैनात हैं.

पोस्टर, बैनर, नारे और भाषण पर भी रोक

यह आदेश दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट सबडिवीजन के लिए जारी किया है. धारा 163 के अलावा, लोगों को बैनर और पोस्टर ले जाने पर भी रोक रहेगी. नारे लगाने और भाषण देने की भी इजाज़त नहीं है. पुलिस ने हथियार, पोस्टर, बैनर, लाठी, भाले, तलवार और दूसरी चीज़ों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है.

दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया

प्रदर्शन से पहले, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर और स्मूद ट्रैफिक फ्लो पक्का करने के लिए BNSS, 2023 का सेक्शन 163 लागू है. बिना इजाज़त के इकट्ठा होना, भाषण, नारे लगाना, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और दूसरी एक्टिविटीज़ पर रोक है. पुलिस ने लोगों से ऑर्डर का सख्ती से पालन करने की अपील की है, और चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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