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Chhattisgarh: राजनांदगांव में डोंगरगांव सीएचसी के रेडियोग्राफर भोज कुमार साहू निलंबित, क्या लगा है आरोप?

Rajnandgaon News: राजनांदगांव में डोंगरगांव सीएचसी के रेडियोग्राफर भोज कुमार साहू पर उच्च अधिकारियों से अनुचित व्यवहार करने और असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के भी आरोप हैं. इसे लेकर कार्रवाई की गई है.

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Last Updated: April 23, 2026 20:27:34 IST

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Chhattisgarh News: राजनांदगांव में संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर संभाग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगांव में पदस्थ रेडियोग्राफर भोज कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. आरोप है कि भोज कुमार साहू द्वारा शासकीय कार्यों में लापरवाही बरती गई, अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया तथा कार्य में बाधा उत्पन्न की गई.

इसके अलावा उन पर उच्च अधिकारियों से अनुचित व्यवहार करने और असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के भी आरोप हैं. इन कृत्यों को गंभीर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और कर्तव्य के प्रति उदासीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के तहत यह कार्रवाई की गई है.

जीवन निर्वाह भत्ता किया जाएगा प्रदान

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन, जिला दुर्ग निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

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Chhattisgarh News: राजनांदगांव में संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर संभाग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगांव में पदस्थ रेडियोग्राफर भोज कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. आरोप है कि भोज कुमार साहू द्वारा शासकीय कार्यों में लापरवाही बरती गई, अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया तथा कार्य में बाधा उत्पन्न की गई.

इसके अलावा उन पर उच्च अधिकारियों से अनुचित व्यवहार करने और असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के भी आरोप हैं. इन कृत्यों को गंभीर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और कर्तव्य के प्रति उदासीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के तहत यह कार्रवाई की गई है.

जीवन निर्वाह भत्ता किया जाएगा प्रदान

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन, जिला दुर्ग निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा.

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