Meerut Drum Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम मर्डर केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है. इससे पहले अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को दोषी करार दिया था.
बता दें कि 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी. सौरभ को पहले नशीली दवाई से बेहोश किया गया था. फिर लाश के कई टुकड़े किए और उन्हें नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया था. मर्डर करके दोनों शिमला घूमने चले गए थे.
22 से ज्यादा गवाहों के बयान किए गए दर्ज
करीब डेढ़ साल तक चली कानूनी लड़ाई, गवाहों की गवाही और अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के बाद आए इस फैसले को लेकर सौरभ के परिवार को न्याय की उम्मीद थी. इस मामले में कोर्ट बहस में 126 तारीखों के दौरान 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे.
इस दौरान सौरभ की मां का दर्द लगातार सामने आता रहा. अपने बेटे को खोने वाली मां ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी. उनके लिए यह लड़ाई सिर्फ एक अदालती मुकदमा नहीं, बल्कि अपने बेटे को न्याय दिलाने का संघर्ष थी.
वहीं, अधिवक्ताओं ने भी अदालत में मामले से जुड़े साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अपना पक्ष रखा. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और हर कोई अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा था.
वकीलों का क्या है कहना?
अधिवक्ताओं का कहना है कि इस फैसले के जरिए समाज में एक कड़ा संदेश जाएगा. मां भारती की धरती पर अपराध करने वालों को कानून के सामने जवाबदेह होना होगा.
सौरभ राजपूत हत्याकांड का यह फैसला न्याय, कानून और समाज में सुरक्षा की भावना को लेकर एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है.