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Home > मनोरंजन > Kala Hiran Teaser Removal: सलमान खान को मिली राहत, दिल्ली HC ने ‘काला हिरण’ टीजर हटाने का दिया आदेश; अब क्या होगा आगे?

Kala Hiran Teaser Removal: सलमान खान को मिली राहत, दिल्ली HC ने ‘काला हिरण’ टीजर हटाने का दिया आदेश; अब क्या होगा आगे?

Kala Hiran Teaser Removal: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' का टीज़र 24 घंटे में हटाने का आदेश दिया और मेकर्स को फटकार लगाई.

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Last Updated: July 27, 2026 16:57:46 IST

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Kala Hiran Teaser Removal: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़ी फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को फटकार लगाते हुए सोशल मीडिया से टीज़र 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया. यह मामला सलमान खान की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी राइट्स और प्रतिष्ठा की सुरक्षा की मांग की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मेकर्स को लगाई फटकार

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्माता अमित जानी के रवैये पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि टीज़र और उससे जुड़ा कंटेंट सलमान खान की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “यह कैसा कंटेंट है? ऐसा लगता है कि पहले कोई आदेश नहीं आया, इसलिए आपकी हिम्मत बढ़ गई. आपके क्लाइंट को लगता है कि वह कानून से ऊपर हैं. हर मिनट यह टीज़र सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रहने से सलमान खान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है.”

सलमान खान ने कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया?

सलमान खान का कहना है कि यह फिल्म साल 1998 के चर्चित काले हिरण शिकार मामले पर आधारित है. इस मामले की सुनवाई अभी भी राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. एक्टर का आरोप है कि फिल्म में उन्हें गलत तरीके से अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ दिखाया गया है. साथ ही फिल्म के पोस्टर में एक ऐसा किरदार दिखाया गया है, जिसकी शक्ल और स्टाइल उनसे काफी मिलती-जुलती है. उस किरदार ने वैसा ही ब्रेसलेट भी पहना है, जिसे सलमान खान अक्सर पहनते हैं. सलमान का कहना है कि इस तरह की फिल्म उनके निष्पक्ष सुनवाई (फेयर ट्रायल) के अधिकार को प्रभावित कर सकती है.

मेकर्स ने क्या कहा?

फिल्म के निर्माता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि न तो टीज़र और न ही फिल्म में कहीं भी सलमान खान का नाम लिया गया है. उन्होंने यह भी साफ किया कि फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) या डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है. निर्माता के वकील ने कहा, “यह सिर्फ एक टीज़र है. इसमें किसी की पर्सनैलिटी का उल्लंघन कैसे हो सकता है?”

सलमान के वकील ने रखा पक्ष

सलमान खान की ओर से पेश वकील ने कहा कि अभिनेता को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है. उनका कहना था कि फिल्म के जरिए लोगों की राय प्रभावित की जा रही है और एक पूरी कम्युनिटी को उनके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि काले हिरण मामले से जुड़े चार मामलों में से तीन में सलमान खान पहले ही बरी हो चुके हैं, जबकि एक मामले में उनकी सजा पर फिलहाल रोक लगी हुई है. अब इस मामले में सभी की नजर दिल्ली हाई कोर्ट के अगले आदेश और फिल्म के मेकर्स की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है.

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Kala Hiran Teaser Removal: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़ी फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को फटकार लगाते हुए सोशल मीडिया से टीज़र 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया. यह मामला सलमान खान की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी राइट्स और प्रतिष्ठा की सुरक्षा की मांग की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मेकर्स को लगाई फटकार

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्माता अमित जानी के रवैये पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि टीज़र और उससे जुड़ा कंटेंट सलमान खान की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “यह कैसा कंटेंट है? ऐसा लगता है कि पहले कोई आदेश नहीं आया, इसलिए आपकी हिम्मत बढ़ गई. आपके क्लाइंट को लगता है कि वह कानून से ऊपर हैं. हर मिनट यह टीज़र सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रहने से सलमान खान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है.”

सलमान खान ने कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया?

सलमान खान का कहना है कि यह फिल्म साल 1998 के चर्चित काले हिरण शिकार मामले पर आधारित है. इस मामले की सुनवाई अभी भी राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. एक्टर का आरोप है कि फिल्म में उन्हें गलत तरीके से अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ दिखाया गया है. साथ ही फिल्म के पोस्टर में एक ऐसा किरदार दिखाया गया है, जिसकी शक्ल और स्टाइल उनसे काफी मिलती-जुलती है. उस किरदार ने वैसा ही ब्रेसलेट भी पहना है, जिसे सलमान खान अक्सर पहनते हैं. सलमान का कहना है कि इस तरह की फिल्म उनके निष्पक्ष सुनवाई (फेयर ट्रायल) के अधिकार को प्रभावित कर सकती है.

मेकर्स ने क्या कहा?

फिल्म के निर्माता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि न तो टीज़र और न ही फिल्म में कहीं भी सलमान खान का नाम लिया गया है. उन्होंने यह भी साफ किया कि फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) या डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है. निर्माता के वकील ने कहा, “यह सिर्फ एक टीज़र है. इसमें किसी की पर्सनैलिटी का उल्लंघन कैसे हो सकता है?”

सलमान के वकील ने रखा पक्ष

सलमान खान की ओर से पेश वकील ने कहा कि अभिनेता को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है. उनका कहना था कि फिल्म के जरिए लोगों की राय प्रभावित की जा रही है और एक पूरी कम्युनिटी को उनके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि काले हिरण मामले से जुड़े चार मामलों में से तीन में सलमान खान पहले ही बरी हो चुके हैं, जबकि एक मामले में उनकी सजा पर फिलहाल रोक लगी हुई है. अब इस मामले में सभी की नजर दिल्ली हाई कोर्ट के अगले आदेश और फिल्म के मेकर्स की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है.

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