Samay Raina Supreme Court | Samay Raina Indias Got Latent: मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना को ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके और चार अन्य कॉमेडियन्स के खिलाफ दर्ज FIR और आपराधिक कार्यवाही खत्म करने का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिज जॉयमाल्य बागची व वी. मोहना की पीठ ने शुक्रवार, 14 अगस्त को ये फैसला सुनाया. समय रैना के साथ विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर को भी इस मामले में राहत मिल गई है. कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को खत्म कर दिया.
कोर्ट ने की समय रैना की तारीफ
सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना की तारीफ भी की, कोर्ट ने आरोपियों की ओर से दिव्यांग लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और उनके लिए फंड जुटाने के प्रयासों को भी ध्यान में रखा. अदालत ने इन प्रयासों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ईमानदारी से किए गए सभी कामों के अच्छे नतीजे निकलते हैं.
क्या था पूरा विवाद?
बता दें कि, इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और शो से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ कई जगह FIR दर्ज की गई. विवाद के बाद समय रैना ने शो के एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए थे. कोर्ट ने जब समय रैना और चार अन्य कॉमेडियन्स के खिलाफ आपराधिक मामला खत्म कर दिया है. हालांकि, डिजिटल कंटेंट में दिव्यांग लोगों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों और बेहतर निगरानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी रहेगी.
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