CJP Tiranga March: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तिरंगा मार्च से पहले, दिल्ली पुलिस अभिजीत दिपके के दिल्ली वाले घर पर पहुंची और उन्हें नोटिस दिया. दिल्ली पुलिस के करीब 15-20 अधिकारी रानी झांसी रोड पर मोतिया खान इलाके में उनके टेम्पररी घर पर पहुंचे और पूरे घर को घेर लिया. अभिजीत दिपके को पुलिस एक्ट 1978 के सेक्शन 29 के तहत नोटिस दिया गया, जिसमें उन्हें पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने का निर्देश दिया गया. नोटिस में कहा गया है कि कनॉट प्लेस के आसपास सेक्शन 163 लागू है, जिसे एक भारतीय होने के नाते मानना उनका फ़र्ज़ है.
🚨 ATTENTION PLEASE! 🚨 Delhi Police are accusing Abhijeet Dipke of talking about violence, while sidelining the ground reality and making baseless allegations against him. https://t.co/WLTFtPO5Oa
— Neha Bora Team (@NehaAisa) October 16, 2026
दरअसल, अभिजीत दिपके ने आज कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च का ऐलान किया है और वे सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराएंगे. उन्होंने जनता से तिरंगा मार्च में शामिल होने की अपील की है, जबकि दिल्ली पुलिस ने तिरंगा मार्च की इजाज़त देने से मना कर दिया है और लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी है.
#WATCH | Delhi Police personnel arrive at the residence of NCP-SCP spokesperson Anish Gawande, where CJP Founder Abhijeet Dipke is staying. Abhijeet Dipke has called for a ‘Lehra Do Tiranga’ protest at Connaught Place’s Central Park today. https://t.co/kCdkGpUDJU
— ANI (@ANI) October 16, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोकने से मना किया
सुप्रीम कोर्ट ने कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी के तिरंगा मार्च पर तुरंत रोक लगाने से मना कर दिया है. यह पिटीशन कनॉट प्लेस के एक स्ट्रीट वेंडर ने फाइल की थी, और इस पर सुनवाई चल रही थी. इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने आज होने वाले CJP के तिरंगा मार्च को रोकने से मना कर दिया था. दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया कि मार्च को कंट्रोल करने और हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे. यह पिटीशन कनॉट प्लेस में कपड़े बेचने वाले एक स्ट्रीट वेंडर ने फाइल की थी, जिसने कहा था कि इस मार्च से फेस्टिवल सीजन में बिजनेस पर असर पड़ सकता है. इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी.