Tahir Hussain: दिल्ली दंगा 2020 में हुए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में दिल्ली स्थित कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों के लिए अभियोजन ने फांसी की सजा की मांग की है. वर्ष 2020 में हुए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत से ताहिर हुसैन और चार अन्य आरोपियों को मृत्युदंड (फांसी) की सजा देने की मांग की है.
विशेष लोक अभियोजक (SPP) ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि ये लोग बेहद क्रूर थे. इन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं. विशेष लोक अभियोजक ने आगे कहा कि इन लोगों को सलाखों के पीछे रखा जाना चाहिए और इन्हें मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामले में सजा के बिंदु पर अदालत में सुनवाई जारी है.
कोर्ट ने 5 आरोपियों को ठहराया दोषी
विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर अपराध है और अभियोजन पक्ष दोषियों के लिए अधिक से अधिक सजा की मांग करेगा. 13 जुलाई को कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के साथ-साथ नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या, अपहरण, दंगा करने, गैर-कानूनी भीड़ का हिस्सा बनने और इससे जुड़े अन्य अपराधों का दोषी ठहराया था. हालांकि, कोर्ट ने सभी दोषियों को आपराधिक साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया. वहीं, सबूतों की कमी के कारण छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया.
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क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान एक हिंसक भीड़ ने चांद बाग पुलिया के पास अंकित शर्मा पर हमला किया था, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे. अगले दिन चांद बाग इलाके में एक नाले से उनका शव बरामद किया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए थे.
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