क्या कार में आग लगने पर मिलेगा क्लेम? किन गलतियों से फंस सकता है मुआवजा, जानें रिजेक्ट होने के कारण
Car Fire Claim: कार खरीदते समय इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी होता है. बिना इंश्योरेंस के डीलरशिप आपके कार नहीं देती है. इसलिए जब भी आप नई कार लेने जाते हैं तो इंश्योरेंस की कीमत पहले ही आपकी कार के ऑनरोड कीमत में दी गई होती है. लेकिन, इंश्योरेंस लेते समय कई बार लोग कुछ गलतियां कर देते हैं या फिर कुछ बातों को नजरअंदाज कर देते हैं.
कई बार कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या कार में आग लगने पर क्लेम या इंश्योरेंस का पैसा मिलता है. अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इस लेख को जरूर पढ़ें.
क्या कार में आग लगने पर मिलेगा क्लेम?
देखा जाए तो हर पॉलिसी या इंश्योरेंस कंपनी के अपने नियम होते हैं. लेकिन, ज्यादातर मामलों में आपको यह क्लेम तब मिलता है, जब आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होगी. कई बार सामान्य पॉलिसी पर क्लेम नहीं भी मिलता है. इसलिए कार लेते समय आपको यह जरूर चेक कर लेना चाहिए.
कब रिजेक्ट होता है क्लेम?
वैसे तो कार में आग लगने पर आपको क्लेम आसानी से मिल जाता है, लेकिन कुछ मामलों में अगर आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा नहीं किया है या आपकी पॉलिसी बंद या लेप्स हो चुकी है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा.
कैसे प्रोसेस करें क्लेम?
क्लेम को प्रोसेस करने के लिए आपको घटना की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी. इसके बाद कंपनी द्वारा आपके दस्तावेजों और वजह की जांच की जाएगी, जिसके बाद क्लेम को प्रोसेस किया जाएगा.
किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत?
कार में आग लगने का क्लेम लेने के लिए आपको पुलिस या फायर के साथ ही साथ इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी या फिर बॉन्ड आदि जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. इसलिए आपके दस्तावेज पूरे होने चाहिए.
क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस?
कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है, जो चोरी, दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा आदि में हुए कार को नुकसान को क्लेम करता है. इसमें कार में आग लगना भी शामिल होता है. इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी शामिल होता है.
कार में आग लगे तो क्या करें?
अगर आपकी कार में आग लग जाती है तो ऐसी स्थिति में बिना देर किए फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाएं. इसके अलावा आपको तत्काल रूप से पुलिस को भी मौके की सूचना देनी चाहिए.