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UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana: गंभीर बीमारी के इलाज के लिए राज्य सरकार करेगी मदद; जानें किन्हें मिलेगा लाभ और आवेदन की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में 'गंभीर बीमारी सहायता योजना' पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को गंभीर और जानलेवा बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग आदि के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है.

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Last Updated: August 21, 2026 15:43:10 IST

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Gambhir Bimari Sahyata Yojana: जिंदगी में कब और किस उम्र में कौन सी बीमारी दरवाजे पर दस्तक दे दे, कोई नहीं जानता. खांसी, कब्ज जैसी छोटी-मोटी बीमारियों का तो इलाज हो जाता है, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाये तो चिंता कई गुना बढ़ जाती है. एक तो मरीज के सेहत की और दूसरी इलाज में लगने वाले खर्च की.

हार्ट, किडनी, और कैंसर जैसी न जाने कितनी बीमारियां ऐसी हैं, जिनका इलाज करा पाना कम आय वाले परिवारों के लिए सम्भव नहीं हो पाता. इलाज कराने में लोगों की जमीनें, जेवर आदि भी बिक जाते हैं. ऐसी ही मुश्किल घड़ी के लिए योगी सरकार ने शुरू की है ‘गंभीर बीमारी सहायता योजना’. ये योजना राज्य के लोगों को आर्थिक सहायता देती है, जिससे आप पैसों की चिंता किए बिना देश के बड़े से बड़े अस्पताल में बेहतरीन इलाज करा सकते हैं. सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए आपको BPL या अंत्योदय कार्ड धारक वाली श्रेणी में होने की भी जरूरत नहीं है. आइये जानते हैं इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है और इसके लिए आवेदन करने का क्या प्रोसेस है.

गंभीर बीमारी सहायता योजना के बारे में

उत्तर प्रदेश में गंभीर बीमारी सहायता योजना (उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को कैंसर, हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी जानलेवा व गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है. जो लोग मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, उनके पति/पत्नी, अविवाहित बेटियां और 21 वर्ष से कम उम्र के बेटे इस योजना का लाभ ले सकते हैं. योजना के तहत कैंसर, हृदय रोग (हार्ट सर्जरी), किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन सर्जरी और अन्य गंभीर व जटिल बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

योजना के लिए जरूरी पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत एक पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए.
  • श्रमिक का पंजीकरण समय पर नवीनीकृत (Renewed) होना चाहिए.
  • इलाज किसी मान्यता प्राप्त या अधिकृत सरकारी/सूचीबद्ध (Empanelled) अस्पताल में होना चाहिए.

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • श्रमिक पंजीकरण कार्ड / संख्या
  • डॉक्टर का पर्चा और अस्पताल द्वारा दिया गया इलाज का अनुमानित खर्च (Estimate/Cost of Treatment)
  • वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड)
  • परिवार के सदस्यों का विवरण व आयु प्रमाण
  • बैंक पासबुक की कॉपी

गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • आधिकारिक पोर्टल पर जाएं या अपने स्थानीय श्रम/चिकित्सा विभाग कार्यालय से संपर्क करें.
  • आवेदन पत्र को सही-सही भरें और उसमें डॉक्टर के हस्ताक्षर करवाएं.
  • सभी जरूरी दस्तावेज और अस्पताल के बिल/इस्टीमेट फॉर्म के साथ संलग्न करें.
  • फॉर्म को संबंधित विभाग या पोर्टल पर समीक्षा के लिए जमा कर दें.

योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अपने नजदीक के श्रम विभाग, तहसलीदार के ऑफिस या फिर ब्लॉक विकास अधिकारी के कार्यालय जाकर फॉर्म भरें। सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच करने के बाद ऑफिस में जमा कर दें।

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Last Updated: August 21, 2026 15:43:10 IST

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Gambhir Bimari Sahyata Yojana: जिंदगी में कब और किस उम्र में कौन सी बीमारी दरवाजे पर दस्तक दे दे, कोई नहीं जानता. खांसी, कब्ज जैसी छोटी-मोटी बीमारियों का तो इलाज हो जाता है, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाये तो चिंता कई गुना बढ़ जाती है. एक तो मरीज के सेहत की और दूसरी इलाज में लगने वाले खर्च की.

हार्ट, किडनी, और कैंसर जैसी न जाने कितनी बीमारियां ऐसी हैं, जिनका इलाज करा पाना कम आय वाले परिवारों के लिए सम्भव नहीं हो पाता. इलाज कराने में लोगों की जमीनें, जेवर आदि भी बिक जाते हैं. ऐसी ही मुश्किल घड़ी के लिए योगी सरकार ने शुरू की है ‘गंभीर बीमारी सहायता योजना’. ये योजना राज्य के लोगों को आर्थिक सहायता देती है, जिससे आप पैसों की चिंता किए बिना देश के बड़े से बड़े अस्पताल में बेहतरीन इलाज करा सकते हैं. सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए आपको BPL या अंत्योदय कार्ड धारक वाली श्रेणी में होने की भी जरूरत नहीं है. आइये जानते हैं इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है और इसके लिए आवेदन करने का क्या प्रोसेस है.

गंभीर बीमारी सहायता योजना के बारे में

उत्तर प्रदेश में गंभीर बीमारी सहायता योजना (उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को कैंसर, हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी जानलेवा व गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है. जो लोग मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, उनके पति/पत्नी, अविवाहित बेटियां और 21 वर्ष से कम उम्र के बेटे इस योजना का लाभ ले सकते हैं. योजना के तहत कैंसर, हृदय रोग (हार्ट सर्जरी), किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन सर्जरी और अन्य गंभीर व जटिल बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

योजना के लिए जरूरी पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत एक पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए.
  • श्रमिक का पंजीकरण समय पर नवीनीकृत (Renewed) होना चाहिए.
  • इलाज किसी मान्यता प्राप्त या अधिकृत सरकारी/सूचीबद्ध (Empanelled) अस्पताल में होना चाहिए.

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • श्रमिक पंजीकरण कार्ड / संख्या
  • डॉक्टर का पर्चा और अस्पताल द्वारा दिया गया इलाज का अनुमानित खर्च (Estimate/Cost of Treatment)
  • वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड)
  • परिवार के सदस्यों का विवरण व आयु प्रमाण
  • बैंक पासबुक की कॉपी

गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • आधिकारिक पोर्टल पर जाएं या अपने स्थानीय श्रम/चिकित्सा विभाग कार्यालय से संपर्क करें.
  • आवेदन पत्र को सही-सही भरें और उसमें डॉक्टर के हस्ताक्षर करवाएं.
  • सभी जरूरी दस्तावेज और अस्पताल के बिल/इस्टीमेट फॉर्म के साथ संलग्न करें.
  • फॉर्म को संबंधित विभाग या पोर्टल पर समीक्षा के लिए जमा कर दें.

योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अपने नजदीक के श्रम विभाग, तहसलीदार के ऑफिस या फिर ब्लॉक विकास अधिकारी के कार्यालय जाकर फॉर्म भरें। सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच करने के बाद ऑफिस में जमा कर दें।

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