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UP Crime: मुस्कान के बाद अब रविता और प्रेमी को फांसी, पति की हत्या कर शव के पास छोड़ा सांप!

UP Crime: उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति सौरभ की हत्या के मामले में हाल ही में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई गई थी. वहीं अब अमित कश्यप हत्याकांड में उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मौत की सजा सुनाई गई है.

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Last Updated: October 16, 2026 16:43:00 IST

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UP Crime: मेरठ के सौरभ हत्याकांड के आरोपी सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को 14 अक्तूबर को फांसी की सजा सुनाई गई. वहीं अब मेरठ के ही एक और हत्याकांड में पत्नी और उसके प्रेमी को मौत की सजा सुनाई गई है. ये अमित कश्यप हत्याकांड है, जिसके आरोपी अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मौत की सजा सुनाई गई है. दोनों पर आरोप था कि उन्होंने मिलकर अमित की हत्या की और फिर वारदात को सांप के काटने से हुई मौत का रूप देने की कोशिश की, इस फैसले के बाद मेरठ के चर्चित मुस्कान हत्याकांड की भी चर्चा होने लगी है, जिसमें पति की हत्या के मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा था.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 12 अप्रैल 2025 को सामने आया था. बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में अमित कश्यप अपने घर में मृत पाया गया. शव के पास सांप मिलने से शुरुआत में मौत की वजह सर्पदंश मानी गई. परिवार को भी पहले यही आशंका थी. सांप को पकड़कर सुरक्षित रखा गया और अमित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. जांच आगे बढ़ी तो कहानी ने अलग मोड़ ले लिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सांप का काटना नहीं बल्कि दम घुटना बताई गई. अमित के शरीर पर चोट और खरोंच के निशान भी मिले. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को हत्या के नजरिए से खंगालना शुरू किया.

कॉल डिटेल ने खोला राज

जांच के दौरान पुलिस को रविता और पड़ोसी अमरदीप के बीच कथित प्रेम संबंधों की जानकारी मिली. अभियोजन के मुताबिक, दोनों ने अमित को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. आरोप था कि हत्या के बाद सांप को घटनास्थल पर रखकर मौत को प्राकृतिक दिखाने की कोशिश की गई. मामले में मोबाइल फोन की कॉल डिटेल अहम कड़ी बनी. 

सती-सावित्री का भी जिक्र

सरकारी वकील फरजाना के अनुसार, जांच में दोनों के बीच बातचीत के रिकॉर्ड सामने आए. अभियोजन ने अदालत में 12 से अधिक गवाह पेश किए और 500 से ज्यादा पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया. शुक्रवार को अदालत ने रविता और अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई. दोनों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. सजा सुनाते समय न्यायाधीश ने प्रशासन से बच्चों के भविष्य और देखभाल पर ध्यान देने की बात भी कही. सुनवाई के दौरान जज ने सती-सावित्री का जिक्र किया. 

ये भी पढ़ें: Haryana Crime : जमीन के लिए पिता बना बेटे का कातिल, गोलियों से पूरा शरीर किया छलनी; पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

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UP Crime: मेरठ के सौरभ हत्याकांड के आरोपी सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को 14 अक्तूबर को फांसी की सजा सुनाई गई. वहीं अब मेरठ के ही एक और हत्याकांड में पत्नी और उसके प्रेमी को मौत की सजा सुनाई गई है. ये अमित कश्यप हत्याकांड है, जिसके आरोपी अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मौत की सजा सुनाई गई है. दोनों पर आरोप था कि उन्होंने मिलकर अमित की हत्या की और फिर वारदात को सांप के काटने से हुई मौत का रूप देने की कोशिश की, इस फैसले के बाद मेरठ के चर्चित मुस्कान हत्याकांड की भी चर्चा होने लगी है, जिसमें पति की हत्या के मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा था.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 12 अप्रैल 2025 को सामने आया था. बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में अमित कश्यप अपने घर में मृत पाया गया. शव के पास सांप मिलने से शुरुआत में मौत की वजह सर्पदंश मानी गई. परिवार को भी पहले यही आशंका थी. सांप को पकड़कर सुरक्षित रखा गया और अमित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. जांच आगे बढ़ी तो कहानी ने अलग मोड़ ले लिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सांप का काटना नहीं बल्कि दम घुटना बताई गई. अमित के शरीर पर चोट और खरोंच के निशान भी मिले. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को हत्या के नजरिए से खंगालना शुरू किया.

कॉल डिटेल ने खोला राज

जांच के दौरान पुलिस को रविता और पड़ोसी अमरदीप के बीच कथित प्रेम संबंधों की जानकारी मिली. अभियोजन के मुताबिक, दोनों ने अमित को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. आरोप था कि हत्या के बाद सांप को घटनास्थल पर रखकर मौत को प्राकृतिक दिखाने की कोशिश की गई. मामले में मोबाइल फोन की कॉल डिटेल अहम कड़ी बनी. 

सती-सावित्री का भी जिक्र

सरकारी वकील फरजाना के अनुसार, जांच में दोनों के बीच बातचीत के रिकॉर्ड सामने आए. अभियोजन ने अदालत में 12 से अधिक गवाह पेश किए और 500 से ज्यादा पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया. शुक्रवार को अदालत ने रविता और अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई. दोनों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. सजा सुनाते समय न्यायाधीश ने प्रशासन से बच्चों के भविष्य और देखभाल पर ध्यान देने की बात भी कही. सुनवाई के दौरान जज ने सती-सावित्री का जिक्र किया. 

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